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Gurugram News: दुष्कर्म और ब्लैकमेल के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Tue, 22 Jul 2025 07:57 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 22 Jul 2025 07:57 PM IST
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bail reject for blackmailing and rape accused
अदालत से
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- कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर पीड़िता के साथ दिया था वारदात को अंजाम

संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। दुष्कर्म कर ब्लैकमेल करने के आरोपी की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है। पीड़िता का आरोप था कि उनके भाई के दोस्त ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता की शिकायत पर न्यू कॉलोनी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश विनय शर्मा की अदालत ने दिया है।

पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 2022 में उसके भाई का दोस्त गंगदीप उसके संपर्क में आया। दो जून को गंगदीप पीड़िता के घर आया। कुछ देर बाद गर्मी का बहाना बनाकर आरोपी दो छोटी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लाया, जिनमें से एक उसने पीड़िता को पीने के लिए दी।
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कोल्ड ड्रिंक पीने के कुछ देर बाद पीड़िता को चक्कर आने लगा। जब पीड़िता को होश आया तो उसने खुद को नग्न पाया। उन्होंने पुलिस को बुलाने व अपने पति को बताने की धमकी दी तो आरोपी ने उसे बताया कि उसने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लिए हैं और बदनाम करने की धमकी दी।
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आरोप है कि उसने कई बार उसका बलात्कार किया। डर के मारे पीड़िता मलेशिया चली गई, लेकिन आरोपी ने वहां भी उसे ब्लैकमेल करना और रुपये ऐंठना जारी रखा। आरोपी ने उसे भारत लौटने के लिए मजबूर किया और ऐसा न करने पर खुदकुशी कर उसे फंसाने की धमकी दी।

अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश हुए वकील मनीष शांडिल्य ने दलील दी कि आरोपी ने न केवल पीड़िता का यौन शोषण किया है, बल्कि उसे आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 71 बार अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए भी मजबूर किया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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