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Gurugram News: तेल चोरी करने वाले आरोपियों को जमानत
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। जिला अदालत ने कोयले से भरी गाड़ी से पिस्तौल के बल पर तेल चुराने वाले तीन आरोपियों खालिद निवासी दिलशाद गार्डन दिल्ली,सद्दाम हुसैन निवासी आदमपुर यू.पी,आरिफ निवासी जिला नूंह को अदालत से राहत मिल गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका को पचास-पचास हजार के मुचलके पर मंजूरी दे दी है।
थाना बिलासपुर में दर्ज एफआईआर के मुताबिक शिकायतकर्ता महेंद्र यादव 25 अगस्त 2023 को कोयले से भरी गाड़ी को लेकर पटियाला जा रहे थे। पचगांव टोल टैक्स के पास उसकी गाड़ी खराब हो गई थी । रात का समय होने के कारण मैकेनिक उपलब्ध नहीं था । इसलिए वह गाड़ी में ही सो रहे थे। सुबह करीब 3.40 बजे शोर सुनाई देने पर शिकायतकर्ता ने गाड़ी से बाहर निकल कर देखा तो तीन से चार व्यक्ति तेल की टंकियों का ताला तोड़कर प्लास्टिक के डिब्बों में तेल निकाल रहे थे। शिकायतकर्ता ने जब आरोपियों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कनपटी पर पिस्तौल लगा दी। इसके बाद चारों आरोपी तेल चुराकर फरार हो गए ।अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में आरोपी फिरोज खान को 29 जनवरी 2023 को अदालत से जमानत मिली चुकी है इसलिए समानता के आधार पर आवेदक भी जमानत के हकदार हैं।
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गुरुग्राम। जिला अदालत ने कोयले से भरी गाड़ी से पिस्तौल के बल पर तेल चुराने वाले तीन आरोपियों खालिद निवासी दिलशाद गार्डन दिल्ली,सद्दाम हुसैन निवासी आदमपुर यू.पी,आरिफ निवासी जिला नूंह को अदालत से राहत मिल गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका को पचास-पचास हजार के मुचलके पर मंजूरी दे दी है।
थाना बिलासपुर में दर्ज एफआईआर के मुताबिक शिकायतकर्ता महेंद्र यादव 25 अगस्त 2023 को कोयले से भरी गाड़ी को लेकर पटियाला जा रहे थे। पचगांव टोल टैक्स के पास उसकी गाड़ी खराब हो गई थी । रात का समय होने के कारण मैकेनिक उपलब्ध नहीं था । इसलिए वह गाड़ी में ही सो रहे थे। सुबह करीब 3.40 बजे शोर सुनाई देने पर शिकायतकर्ता ने गाड़ी से बाहर निकल कर देखा तो तीन से चार व्यक्ति तेल की टंकियों का ताला तोड़कर प्लास्टिक के डिब्बों में तेल निकाल रहे थे। शिकायतकर्ता ने जब आरोपियों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कनपटी पर पिस्तौल लगा दी। इसके बाद चारों आरोपी तेल चुराकर फरार हो गए ।अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में आरोपी फिरोज खान को 29 जनवरी 2023 को अदालत से जमानत मिली चुकी है इसलिए समानता के आधार पर आवेदक भी जमानत के हकदार हैं।
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