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Gurugram News: रॉड से मारपीट करने के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत

Sat, 20 Apr 2024 02:09 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 20 Apr 2024 02:09 AM IST
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Anticipatory bail to the accused in the case of assault with rods
संवाद न्यूज एजेंसी
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गुरुग्राम। राॅड से गेस्ट हाउस मालिक पर हमला करने के मामले में आरोपी अमृतपाल को पचास हजार के मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश जसबीर सिंह कि अदालत ने दिया है।
पीड़ित रौनक कुमार ने थाना सेक्टर 14 में दी शिकायत में बताया कि 22 फरवरी 2024 को सुनील कटारिया और सौरभ शर्मा गेस्ट हाउस में उनके मेहमान बनकर आए और पैसों कि मांग करने लगे। पीड़ित ने पैसे देने से मना कर दिया था। इसके बाद सुनील कटारिया और सौरभ शर्मा ने गेस्ट हाउस में तोड़फोड़ कर दी थी। इस मामले में पंचायत के माध्यम से समझौता हो गया था।
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इसके बाद बीस मार्च 2024 को रात के 11 बजे स्कॉर्पियो कार में सवार होकर सुनील कटारिया, विकास कटारिया और सौरभ शर्मा अपने साथियों के साथ आए और लोहे कि रॉड से हमला कर दिया। इसमें पीड़ित को गंभीर चोटें लगी थीं। जांच के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इनमें एक आरोपी का नाम अमृतलाल था। अमृतलाल ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पचास हजार के मुचलके पर अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है।
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