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Gurugram News: 73 फ्लैट मालिकों के खिलाफ खेड़कीदौला थाना में एफआईआर दर्ज
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बिना अनुमति और सी-फॉर्म भरे फ्लैट मालिकों ने ठहराए थे विदेशी नागरिक
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। बिना अनुमति और सी-फॉर्म भरे फ्लैटों में विदेशी नागरिकों को ठहराने वालों के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने 73 फ्लैट मालिकों के खिलाफ खेड़कीदौला थाना में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है।
14 जनवरी को खेड़कीदौला थाना की पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर-82 स्थित डीएलएफ प्राइमस सोसाइटी के फ्लैटों में विदेशी नागरिकों को ठहराया जा रहा है। इसके लिए फ्लैट मालिकों ने कोई अनुमति नहीं ली है और न ही सी-फार्म भरा है। विदेशी नागरिकों को ठहराने के बारे में संबंधित थाना पुलिस को भी सूचना नहीं दी। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने डीएलएफ प्राइमस सोसाइटी पहुंचकर सोसाइटी कार्यालय से संबंधित दस्तावेजों की जांच की।
जांच के दौरान पाया गया कि सोसाइटी के 73 फ्लैट मालिकों ने अपने फ्लैटों में ठहराए गए विदेशी नागरिकों की जानकारी नियमानुसार पुलिस को नहीं दी है। विदेशी नागरिकों के ठहराव से संबंधित सी-फॉर्म भी नहीं भरे गए थे। ऐसे में इन 73 फ्लैट मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
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विदेशी नागरिकों की निगरानी के दृष्टिगत सी-फॉर्म भरना व ठहराव की सूचना देना अनिवार्य है। बिना अनुमति विदेशी नागरिकों को ठहराने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। - संदीप कुमार, पुलिस प्रवक्ता
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। बिना अनुमति और सी-फॉर्म भरे फ्लैटों में विदेशी नागरिकों को ठहराने वालों के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने 73 फ्लैट मालिकों के खिलाफ खेड़कीदौला थाना में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है।
14 जनवरी को खेड़कीदौला थाना की पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर-82 स्थित डीएलएफ प्राइमस सोसाइटी के फ्लैटों में विदेशी नागरिकों को ठहराया जा रहा है। इसके लिए फ्लैट मालिकों ने कोई अनुमति नहीं ली है और न ही सी-फार्म भरा है। विदेशी नागरिकों को ठहराने के बारे में संबंधित थाना पुलिस को भी सूचना नहीं दी। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने डीएलएफ प्राइमस सोसाइटी पहुंचकर सोसाइटी कार्यालय से संबंधित दस्तावेजों की जांच की।
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जांच के दौरान पाया गया कि सोसाइटी के 73 फ्लैट मालिकों ने अपने फ्लैटों में ठहराए गए विदेशी नागरिकों की जानकारी नियमानुसार पुलिस को नहीं दी है। विदेशी नागरिकों के ठहराव से संबंधित सी-फॉर्म भी नहीं भरे गए थे। ऐसे में इन 73 फ्लैट मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
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विदेशी नागरिकों की निगरानी के दृष्टिगत सी-फॉर्म भरना व ठहराव की सूचना देना अनिवार्य है। बिना अनुमति विदेशी नागरिकों को ठहराने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। - संदीप कुमार, पुलिस प्रवक्ता