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Gurugram News: अवैध यूनिपोल लगाने पर होगी कार्रवाई

Tue, 02 May 2023 12:43 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 02 May 2023 12:43 AM IST
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Action will be taken on installation of illegal unipole
जमीन मालिक और विज्ञापनदाता कंपनी से वसूल की जाएगी फीस और जुर्माना, दर्ज होगा मुकदमा
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चार महीने में 21 लोगों पर लोगों पर केस दर्ज, 1.19 करोड़ रुपये लगा जुर्माना

अमर उजाला ब्यूरो



गुरुग्राम। शहर में अगर कोई अपनी जमीन पर अवैध यूनिपोल लगा रहा है या विज्ञापन का प्रदर्शन करवा रहा है, तो उसके खिलाफ नगर निगम जुर्माना ठोकने और मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई कर सकता है। इसके साथ ही जितने दिन विज्ञापन लगाया है उसका निर्धारण करके फीस भी वसूलेगा।


हरियाणा म्यूनिसिपिल एडवरटाइजमेंट बाईलॉज-2022 के तहत नगर निगम की सीमा में किसी भी प्रकार का यूनिपोल लगाने व विज्ञापन का प्रदर्शन करने से पहले अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करके निर्धारित फीस का भुगतान किया जाता है। बिना अनुमति के विज्ञापनों का प्रदर्शन करना अपराध है। ऐसा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने, फीस और जुर्माने की वसूली करने सहित अन्य कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत जमीन मालिक, विज्ञापनदाता कंपनी तथा विज्ञापन एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई किया जाना शामिल है। जमीन मालिक और विज्ञापनदाता कंपनी किसी भी प्रकार का यूनिपोल या विज्ञापन का प्रदर्शन करवाने से पहले सुनिश्चित कर लें कि संबंधित विज्ञापन एजेंसी ने अनुमति प्राप्त की है या नहीं।
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चार महीनों में 1.19 करोड़ जुर्माना ठोका

नगर निगम के मुताबिक जनवरी-2023 से अप्रैल-2023 तक नगर निगम ने द्वारका एक्सप्रेस-वे, सदर्न पेरिफेरल रोड, गोल्फ कोर्स रोड, सोहना रोड सहित अन्य क्षेत्रों में 69 यूनिपोल को हटाया गया है। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में लगे अवैध होर्डिंग-बोर्ड को भी हटाने की कार्रवाई की गई है। नगर निगम द्वारा अवैध यूनिपोल या विज्ञापन लगाने के मामले में 21 के खिलाफ संबंधित थानों में मुकदमा दर्ज करवाने के साथ ही फीस एवं जुर्माने की वसूली की प्रक्रिया की गई है। अवैध यूनिपोल या विज्ञापन मामले में इस वर्ष 1.19 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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