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Gurugram News: बिना पंजीकरण प्ले स्कूल चलाने वालों पर होगी कार्रवाई
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संचालकों को महिला एवं बाल विकास विभाग में कराना होगा प्ले स्कूल का पंजीकरण
मानक पूरे करने वालों को प्ले स्कूल चलाने की मिलेगी अनुमति
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। गली-मोहल्लों में संचालित प्ले स्कूलों को अब तय मानकों को पूरा करके पंजीकरण कराना होगा। बिना पंजीकरण प्ले स्कूल चलाने वालों के खिलाफ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में सैकड़ों प्ले स्कूल बिना अनुमति संचालित किए जा रहे हैं।
प्ले स्कूलों में छोटे बच्चों को दो घंटे से आठ घंटे के लिए अपने पास रखकर 1500 से 3000 रुपये मासिक फीस ली जाती है। इन स्कूलों की कभी जांच भी नहीं हुई हैै, ऐसे में बिना प्रशासनिक अनुमति ही छोटे भवनों व कमरों में प्ले स्कूलों को चलाया जा रहा है। ऐसे में छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक तौर पर कोई गारंटी नहीं होती। जाॅब करने वाले अभिभावक अपने बच्चों को प्ले स्कूलों में छोड़कर अपने कार्यालय में नौकरी करते हैं। ऐसे में अब बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर प्ले स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।
प्ले स्कूल चलाने के लिए जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराने के लिए तय मानकों को पूरा करना होगा। प्ले स्कूल केवल तीन से छह वर्ष के बच्चों के लिए मान्य है। स्कूल में 20 बच्चों पर एक अध्यापक व एक केयर टेकर होना अनिवार्य है। भवन में फायर सेफ्टी सिस्टम, विश्राम कक्ष, चाइल्ड फ्रेंडली शौचालय होने चाहिए। सीसीटीवी कैमरा लगे होने के साथ ही प्ले स्कूल का संबंधित सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। भवन और जमीन संबंधी दस्तावेज होने चाहिए। प्ले स्कूल में आने वाले बच्चों के लिए खेल मैदान होना जरूरी है।
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वर्जन
प्ले स्कूलों के संचालन के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। जो संचालक प्ले स्कूल का पंजीकरण नहीं कराएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में एक प्ले स्कूल संचालक ने आवेदन फार्म जमा कराया है। प्ले स्कूलों के संचालकों को ईमेल भेजकर पंजीकरण कराने के लिए कहा गया है। - नेहा दहिया, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, गुरुग्राम।
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मानक पूरे करने वालों को प्ले स्कूल चलाने की मिलेगी अनुमति
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। गली-मोहल्लों में संचालित प्ले स्कूलों को अब तय मानकों को पूरा करके पंजीकरण कराना होगा। बिना पंजीकरण प्ले स्कूल चलाने वालों के खिलाफ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में सैकड़ों प्ले स्कूल बिना अनुमति संचालित किए जा रहे हैं।
प्ले स्कूलों में छोटे बच्चों को दो घंटे से आठ घंटे के लिए अपने पास रखकर 1500 से 3000 रुपये मासिक फीस ली जाती है। इन स्कूलों की कभी जांच भी नहीं हुई हैै, ऐसे में बिना प्रशासनिक अनुमति ही छोटे भवनों व कमरों में प्ले स्कूलों को चलाया जा रहा है। ऐसे में छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक तौर पर कोई गारंटी नहीं होती। जाॅब करने वाले अभिभावक अपने बच्चों को प्ले स्कूलों में छोड़कर अपने कार्यालय में नौकरी करते हैं। ऐसे में अब बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर प्ले स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।
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प्ले स्कूल चलाने के लिए जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराने के लिए तय मानकों को पूरा करना होगा। प्ले स्कूल केवल तीन से छह वर्ष के बच्चों के लिए मान्य है। स्कूल में 20 बच्चों पर एक अध्यापक व एक केयर टेकर होना अनिवार्य है। भवन में फायर सेफ्टी सिस्टम, विश्राम कक्ष, चाइल्ड फ्रेंडली शौचालय होने चाहिए। सीसीटीवी कैमरा लगे होने के साथ ही प्ले स्कूल का संबंधित सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। भवन और जमीन संबंधी दस्तावेज होने चाहिए। प्ले स्कूल में आने वाले बच्चों के लिए खेल मैदान होना जरूरी है।
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वर्जन
प्ले स्कूलों के संचालन के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। जो संचालक प्ले स्कूल का पंजीकरण नहीं कराएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में एक प्ले स्कूल संचालक ने आवेदन फार्म जमा कराया है। प्ले स्कूलों के संचालकों को ईमेल भेजकर पंजीकरण कराने के लिए कहा गया है। - नेहा दहिया, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, गुरुग्राम।