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Gurugram News: ठगी के आरोपियों पर अब भ्रष्टाचार अधिनियम में भी कार्रवाई
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नूंह। खुद को सेशन जज फरीदाबाद का ड्राइवर बताकर लोगों से ठगी करने के चर्चित मामले में अब आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत भी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। थाना सदर नूंह पुलिस ने अदालत में लिखित रिपोर्ट पेश कर बताया कि मामले में भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराएं भी बनती हैं।
मामला गांव धांधुका निवासी इकबाल की शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता के अनुसार बाबूपुर निवासी नियाज मोहम्मद और इमरान खान ने खुद को प्रभावशाली व्यक्ति बताते हुए उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे में लगी धारा हटवाने, नाम निकलवाने और राहत दिलाने का झांसा देकर उससे 1 लाख 80 हजार रुपये ठग लिए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी नियाज मोहम्मद को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस से पूछा था कि क्या मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू होता है। इस पर जिला अटॉर्नी से राय ली गई। राय में कहा गया कि जांच प्रभावित कराने और प्रभाव का इस्तेमाल करने के नाम पर पैसों का लेन-देन भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 12 के दायरे में आता है। एसपी डॉ. अर्पित जैन ने कहा कि पुलिस या न्यायालय का डर दिखाकर ठगी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। संवाद
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मामला गांव धांधुका निवासी इकबाल की शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता के अनुसार बाबूपुर निवासी नियाज मोहम्मद और इमरान खान ने खुद को प्रभावशाली व्यक्ति बताते हुए उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे में लगी धारा हटवाने, नाम निकलवाने और राहत दिलाने का झांसा देकर उससे 1 लाख 80 हजार रुपये ठग लिए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी नियाज मोहम्मद को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस से पूछा था कि क्या मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू होता है। इस पर जिला अटॉर्नी से राय ली गई। राय में कहा गया कि जांच प्रभावित कराने और प्रभाव का इस्तेमाल करने के नाम पर पैसों का लेन-देन भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 12 के दायरे में आता है। एसपी डॉ. अर्पित जैन ने कहा कि पुलिस या न्यायालय का डर दिखाकर ठगी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। संवाद
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