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Gurugram News: 47 लाख की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को जमानत
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। कंपनी में 47 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश निशांत की अदालत ने आरोपी हरिओम को जमानत दे दी। आरोपी केसी एंटरप्राइजेज में कार्यरत था। कंपनी की शिकायत पर सेक्टर-50 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
शिकायत के अनुसार, हरिओम दिसंबर 2020 से कंपनी में काम कर रहा था और उसके पास खातों, वित्तीय लेन-देन व वेतन वितरण की जिम्मेदारी थी। आरोप है कि उसने परिवार के सदस्यों को फर्जी कर्मचारी दिखाकर वेतन और व्यावसायिक खर्चों के नाम पर 47 लाख रुपये का गबन किया।
बचाव पक्ष ने आरोपी को झूठा फंसाने की दलील देते हुए कहा कि आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त गवाह और ठोस ऑडिट रिकॉर्ड पेश नहीं किए गए हैं।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि पुलिस जांच पूरी हो चुकी है और चालान पेश किया जा चुका है। ऐसे में आरोपी को जेल में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसी आधार पर उसे जमानत दी गई।
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गुरुग्राम। कंपनी में 47 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश निशांत की अदालत ने आरोपी हरिओम को जमानत दे दी। आरोपी केसी एंटरप्राइजेज में कार्यरत था। कंपनी की शिकायत पर सेक्टर-50 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
शिकायत के अनुसार, हरिओम दिसंबर 2020 से कंपनी में काम कर रहा था और उसके पास खातों, वित्तीय लेन-देन व वेतन वितरण की जिम्मेदारी थी। आरोप है कि उसने परिवार के सदस्यों को फर्जी कर्मचारी दिखाकर वेतन और व्यावसायिक खर्चों के नाम पर 47 लाख रुपये का गबन किया।
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बचाव पक्ष ने आरोपी को झूठा फंसाने की दलील देते हुए कहा कि आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त गवाह और ठोस ऑडिट रिकॉर्ड पेश नहीं किए गए हैं।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि पुलिस जांच पूरी हो चुकी है और चालान पेश किया जा चुका है। ऐसे में आरोपी को जेल में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसी आधार पर उसे जमानत दी गई।
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