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Gurugram News: साइकिल चालक से मोबाइल छीनने के एक दोषी को पांच साल की सजा

Wed, 27 Aug 2025 12:16 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 27 Aug 2025 12:16 AM IST
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A person convicted of snatching a mobile phone from a cyclist was sentenced to five years in prison
नवंबर 2018 को उद्योग विहार थाना क्षेत्र में छीना था मोबाइल
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। छह साल पहले पहले साइकिल सवार से मोबाइल छीनने के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच साल की कठोर कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी हरीश पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश जगदीप सिंह की अदालत ने दिया है। इस मामले में अदालत ने एक आरोपी गुलशन कुमार को भगोड़ा घोषित कर दिया है।पीड़ित की शिकायत पर उद्योग विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।


दलजीत कुमार गौतम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 10 नवंबर 2018 को साइकिल से नौकरी करने जा रहे थे। उसी दौरान जब वह पीपल चौक से डीएलएफ फेज- पांच की तरफ मुड़े तो मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने उनका रास्ता रोक दिया। एक युवक उनका मोबाइल छीनने की कोशिश करने लगा तो उन्होंने इसका विरोध किया। इसी दौरान दूसरे युवक ने आकर उनको थप्पड़ मारकर अंजाम भुगतने की धमकी देकर मोबाइल छीन लिया। पुलिस ने मामला में कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए मोबाइल बरामद कर लिया।
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अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद हरीश को दोषी ठहराते हुए पांच साल की कठोर कारावास की सजा दी।
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