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Gurugram News: स्कूटी पर 10 लाख रुपये के 96 चालान लंबित, जब्त
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हेलमेट, इंश्योरेंस और प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिन वाहन चलाने के अधिक चालान
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। साइबर सिटी में स्कूटी की मूल कीमत से करीब 12 गुना ज्यादा रुपये के चालान लंबित पाए जाने पर पुलिस ने जब्त कर ली। याताायात पुलिस ने स्कूटी की जांच के दौरान पाया कि 10 लाख रुपये कीमत के 96 चालान नहीं जमा कराए गए थे, जोकि 90 दिनों से ज्यादा समय से लंबित हैं। यातायात पुलिस ने स्कूटी के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की है।
शहर के राजीव चौक पर जोनल अधिकारी एएसआई विजय सिंह ने अपनी टीम के साथ नियमित वाहन जांच के दौरान एक स्कूटी को रूकवाया। यातायात पुलिस ने स्कूटी के चालक से वाहन संबंधी दस्तावेज दिखाने के लिए कहा तो वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। जांच में पाया गया कि स्कूटी पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत 96 चालान लंबित हैं। चालानों में से एक चालान मशीन द्वारा मैन्युअली तरीके से और 95 चालान सड़कों व हाईवे पर कैमरों के माध्यम से किए गए हैं। इन 96 चालानों की जुर्माना राशि 10 लाख रुपये है। स्कूटी के अधिकांश चालान बिना हेलमेट वाहन चलाने, बिना इंश्योरेंस व बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट संबंधित हैं। लंबित चालानों के कारण नियमानुसार कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस ने स्कूटी को जब्त कर निर्धारित पार्किंग में खड़ा कराया गया।
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खतरनाक ड्राइविंग करने पर 401 वाहनो के काटे चालान
यातायात पुलिस ने एक से 31 जुलाई तक खतरनाक ड्राइविंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 401 वाहनों के चालान काटे हैं। इस अवधि के दौरान पुलिस ने दिल्ली-जयपुर हाईवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम-सोहना हाईवे सहित अन्य सड़कों पर वाहनों की मॉनिटरिंग की। यातायात पुलिस ने उक्त वाहनों के चालकों पर 20.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। खतरनाक ड्राइविंग में तेज गति, गलत दिशा में वाहन चलाना, अचानक लेन बदलना और लापरवाहीपूर्वक ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में शामिल हैं।
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सड़कों पर यातायात नियम तोड़ने वाहनों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट संबंधित धाराओं के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिन वाहन चालकों ने 90 दिनों से अधिक समय तक चालान का जुर्माना जमा नहीं कराया है, उनको इंपाउंड किया जा रहा है। - सत्यपाल यादव, एसीपी (यातायात मुख्यालय/हाईवे), गुरुग्राम
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। साइबर सिटी में स्कूटी की मूल कीमत से करीब 12 गुना ज्यादा रुपये के चालान लंबित पाए जाने पर पुलिस ने जब्त कर ली। याताायात पुलिस ने स्कूटी की जांच के दौरान पाया कि 10 लाख रुपये कीमत के 96 चालान नहीं जमा कराए गए थे, जोकि 90 दिनों से ज्यादा समय से लंबित हैं। यातायात पुलिस ने स्कूटी के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की है।
शहर के राजीव चौक पर जोनल अधिकारी एएसआई विजय सिंह ने अपनी टीम के साथ नियमित वाहन जांच के दौरान एक स्कूटी को रूकवाया। यातायात पुलिस ने स्कूटी के चालक से वाहन संबंधी दस्तावेज दिखाने के लिए कहा तो वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। जांच में पाया गया कि स्कूटी पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत 96 चालान लंबित हैं। चालानों में से एक चालान मशीन द्वारा मैन्युअली तरीके से और 95 चालान सड़कों व हाईवे पर कैमरों के माध्यम से किए गए हैं। इन 96 चालानों की जुर्माना राशि 10 लाख रुपये है। स्कूटी के अधिकांश चालान बिना हेलमेट वाहन चलाने, बिना इंश्योरेंस व बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट संबंधित हैं। लंबित चालानों के कारण नियमानुसार कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस ने स्कूटी को जब्त कर निर्धारित पार्किंग में खड़ा कराया गया।
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खतरनाक ड्राइविंग करने पर 401 वाहनो के काटे चालान
यातायात पुलिस ने एक से 31 जुलाई तक खतरनाक ड्राइविंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 401 वाहनों के चालान काटे हैं। इस अवधि के दौरान पुलिस ने दिल्ली-जयपुर हाईवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम-सोहना हाईवे सहित अन्य सड़कों पर वाहनों की मॉनिटरिंग की। यातायात पुलिस ने उक्त वाहनों के चालकों पर 20.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। खतरनाक ड्राइविंग में तेज गति, गलत दिशा में वाहन चलाना, अचानक लेन बदलना और लापरवाहीपूर्वक ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में शामिल हैं।
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सड़कों पर यातायात नियम तोड़ने वाहनों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट संबंधित धाराओं के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिन वाहन चालकों ने 90 दिनों से अधिक समय तक चालान का जुर्माना जमा नहीं कराया है, उनको इंपाउंड किया जा रहा है। - सत्यपाल यादव, एसीपी (यातायात मुख्यालय/हाईवे), गुरुग्राम