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नई बाईलॉज नियम के खिलाफ कोर्ट का स्टे

Sat, 21 Jul 2018 10:12 PM IST
Updated Sat, 21 Jul 2018 10:12 PM IST
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नई बाईलॉज नियम के खिलाफ कोर्ट का स्टे
मल्टीप्लेक्स अभी नहीं जमा करेंगे अनुमति फीस
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कोर्ट ने लगाया स्टे, जवाब दाखिल करने की तैयारी में निगम
- 16 मल्टीप्लेक्टस को जारी किया गया था नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। शहर के विभिन्न मॉल्स में चल रहे मल्टीप्लेक्स ने अब नगर निगम में अनुमति फीस जमा करवाने वाले आदेश पर कोर्ट से स्टे ले लिया है। इसके नगर निगम ने कोर्ट में इस बारे में जवाब दाखिल करने की तैयारी कर रहा है। अनुमति फीस जमा करवाने के लिए 16 मल्टीप्लेक्स को नोटिस जारी किया था।
शहर में मल्टीप्लेक्स चलाने के लिए पहले निगम में मनोरंजन कर के रूप में प्रति माह 25 हजार रुपये जमा करवाने होते थे, लेकिन मनोरंजन कर को सरकार ने जीएसटी में शामिल कर दिया। इसके बाद सरकार ने हाल ही में नई विज्ञापन बाइलॉज को अपडेट कर उसमें मनोरंजन की जगह अब अनुमति फीस के तौर पर प्रति माह 25 हजार रुपये अनुमति फीस वसूल करता है। निगम ने शहर में विभिन्न मॉल्स में संचालित करीब 16 सिनेमाघरों को अनुमति फीस जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किया था। लेकिन सभी सिनेमाघरों ने इस नई विज्ञापन बाइलॉज नियम के खिलाफ कोर्ट में शरण ले ली। कोर्ट ने अब अनुमति फीस जमा करवाने पर स्टे लगा दिया है।
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कोट
शहर के सभी सिनेमाघरों को नई बायलॉज के अनुसार प्रति माह अनुमति फीस निगम में जमा करवानी थी। निगम ने इनको नोटिस भी जारी किए थे, लेकिन सिनेमाघर संचालकों ने इस नियम पर स्टे ले लिया है। निगम भी कोर्ट में जवाब दाखिल करने की तैयारी कर रहा है।
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-सौरभ नैन, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, गुरुग्राम।
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