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Gurugram News: सड़क हादसे में घायल को 8.52 लाख का मुआवजा
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सड़क हादसे में घायल को 8.52 लाख का मुआवजा
31 मई 2022 को गाड़ी से मारी थी टक्कर
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। करीब 11 महीने पहले गाड़ी की चपेट में आने से घायल स्कूटी सवार को व्यक्ति को जिला अदालत ने 8.52 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश सुनाया है। यह आदेश मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल सूर्य प्रताप की अदालत ने दिया है। पीड़ित को 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ मुआवजा देना होगा। पीड़ित ने 50 लाख मुआवजे की मांग की थी। मुआवजे की राशि गाड़ी चालक प्रवीण, गाड़ी मालिक धर्मेंद्र और इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी। पीड़ित की शिकायत पर सेक्टर-5 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
धर्मपुर निवासी ने अदालत में बताया था कि हादसे के समय वह निजी कंपनी में प्रबंधक थे। 31 मई 2022 को स्कूटी से घर जा रहे थे। स्नेह अस्पताल के पास टाटा टियागो गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद आरोपी चालक भाग गया। लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित ने बताया कि उपचार पर करीब आठ लाख रुपये खर्च हुए। इसमें से पांच लाख रुपये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दे दिए थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 8.52 लाख रुपये का मुआवजा पीड़ित को देने के आदेश दिए है।
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31 मई 2022 को गाड़ी से मारी थी टक्कर
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। करीब 11 महीने पहले गाड़ी की चपेट में आने से घायल स्कूटी सवार को व्यक्ति को जिला अदालत ने 8.52 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश सुनाया है। यह आदेश मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल सूर्य प्रताप की अदालत ने दिया है। पीड़ित को 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ मुआवजा देना होगा। पीड़ित ने 50 लाख मुआवजे की मांग की थी। मुआवजे की राशि गाड़ी चालक प्रवीण, गाड़ी मालिक धर्मेंद्र और इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी। पीड़ित की शिकायत पर सेक्टर-5 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
धर्मपुर निवासी ने अदालत में बताया था कि हादसे के समय वह निजी कंपनी में प्रबंधक थे। 31 मई 2022 को स्कूटी से घर जा रहे थे। स्नेह अस्पताल के पास टाटा टियागो गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद आरोपी चालक भाग गया। लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित ने बताया कि उपचार पर करीब आठ लाख रुपये खर्च हुए। इसमें से पांच लाख रुपये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दे दिए थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 8.52 लाख रुपये का मुआवजा पीड़ित को देने के आदेश दिए है।
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