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केमिकल फर्टीलाइजर कंपनी बेचने के नाम पर 6 करोड़ की धोखाधड़ी
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गुरुग्राम। केमिकल उत्पाद कंपनी बेचने के नाम पर पीजीआई से रिटायर्ड डॉक्टर के साथ 6 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने अपने साथ हुई ठगी की याचिका अदालत में दायर की थी। अदालत के आदेश पर सेक्टर-10ए थाना पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पेस सिटी-2 निवासी डॉ. धर्मबीर सहारन ने अदालत में दायर याचिका में कहा कि वह पीजीआई से रिटायर्ड हैं। वह कोटा राजस्थान में अपनी केमिकल फैक्ट्री चलाते हैं जिसका कार्यालय सेक्टर-10 गुरुग्राम क्षेत्र में है। कुछ महीने पहले उन्होंने बंगलूरू में केमिकल उत्पाद कंपनी खरीदने के लिए कुछ लोगों से संपर्क किया था। सौदा तय होने पर आरोपियों ने उन्हें कंपनी के शेयर सहित कंपनी भी उन्हें बेच दी थी जिसके लिए उन्होंने करीब 6 करोड़ रुपये दिए थे। बाद में उन्हें पता लगा कि जिस कंपनी को आरोपियों ने उन्हें बेचा है उस कंपनी की जमीन आरोपियों के नाम पर नहीं है। इस जमीन का मालिक कंपनी में शेयरहोल्डर है। आरोप है कि जमीन के लिए मालिक को भी कीमत अदा कर दी गई थी। बावजूद इसके भी लोगों ने उन्हें कंपनी में कार्य शुरू नहीं करने दिया। जमीन मालिकों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। इस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए सेक्टर-10ए थाना पुलिस को आदेश दिए कि वह मामला दर्ज कर जांच करे। जांच की रिपोर्ट अदालत में पेश करे।
सहायक उप निरीक्षक रामप्रकाश ने बताया कि अदालत के आदेश पर बंगलूरू निवासी निहिल रंजन, लारा श्रीधर, संथनावल्ली विद्या निहिल, विजयन पी, मधुसूदन एम, उत्तम पंचायल, केरला निवासी टी राधाकृष्णनन तथा टी प्रभाकरणन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पेस सिटी-2 निवासी डॉ. धर्मबीर सहारन ने अदालत में दायर याचिका में कहा कि वह पीजीआई से रिटायर्ड हैं। वह कोटा राजस्थान में अपनी केमिकल फैक्ट्री चलाते हैं जिसका कार्यालय सेक्टर-10 गुरुग्राम क्षेत्र में है। कुछ महीने पहले उन्होंने बंगलूरू में केमिकल उत्पाद कंपनी खरीदने के लिए कुछ लोगों से संपर्क किया था। सौदा तय होने पर आरोपियों ने उन्हें कंपनी के शेयर सहित कंपनी भी उन्हें बेच दी थी जिसके लिए उन्होंने करीब 6 करोड़ रुपये दिए थे। बाद में उन्हें पता लगा कि जिस कंपनी को आरोपियों ने उन्हें बेचा है उस कंपनी की जमीन आरोपियों के नाम पर नहीं है। इस जमीन का मालिक कंपनी में शेयरहोल्डर है। आरोप है कि जमीन के लिए मालिक को भी कीमत अदा कर दी गई थी। बावजूद इसके भी लोगों ने उन्हें कंपनी में कार्य शुरू नहीं करने दिया। जमीन मालिकों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। इस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए सेक्टर-10ए थाना पुलिस को आदेश दिए कि वह मामला दर्ज कर जांच करे। जांच की रिपोर्ट अदालत में पेश करे।
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सहायक उप निरीक्षक रामप्रकाश ने बताया कि अदालत के आदेश पर बंगलूरू निवासी निहिल रंजन, लारा श्रीधर, संथनावल्ली विद्या निहिल, विजयन पी, मधुसूदन एम, उत्तम पंचायल, केरला निवासी टी राधाकृष्णनन तथा टी प्रभाकरणन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
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