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नहीं लगेगा डीएलएफ फेज-1 की ग्रीन बेल्ट में पेट्रोल पंप
Updated Fri, 20 Jul 2018 06:52 PM IST
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नहीं लगेगा डीएलएफ फेज-1 के ग्रीन बेल्ट में पेट्रोल पंप
क्रॉसर...
- हाईकोर्ट ने एचएसवीपी को दिए दूसरी जगह तलाशने के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। डीएलएफ फेज-1 ई ब्लॉक के पीछे ग्रीन बेल्ट में प्रस्तावित पेट्रोल पंप मामले में विचाराधीन याचिका में सुनवाई करते हुए बीते मंगलवार को हाईकोर्ट ने स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत देते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के वकील को दूसरी साइट तलाशने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि अन्य वैकल्पिक जगह रिहायशी इलाके से थोड़ी दूर होनी चाहिए।
डीएलएफ कुतुब एन्क्लेव ेआरडब्ल्यूए ने मार्च 2016 में डीएलएफ फेज-1 स्थित ई ब्लॉक के पीछे ग्रीन बेल्ट में भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) द्वारा खोले जा रहे पेट्रोल पंप के विरोध में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए 21 मार्च 2016 को पेट्रोप पंप के निर्माण पर रोक लगा दी थी। आरडब्ल्यूए के प्रधान आरएस राठी ने बताया कि डीएलएफ फेज-1 एवं सेक्टर-42 की डिवाडिंग रोड पर दिसंबर 2013 में ई ब्लॉक के पीछे लगभग 2000 वर्ग गज में हुडा विभाग की तरफ से पेट्रोल पंप खोलने के लिए अनुमति दी गई थी।
मार्च 2016 में पेट्रोल पंप मालिक ने निर्माण शुरू करने के लिए रातों-रात बिना अनुमति के 100 से अधिक पेड़ काट दिए थे। बीते मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सूर्यकांत एवं न्यायाधीश सुदीप आहलूवालिया की डबल बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए एचएसवीपी विभाग के अधिवक्ता को निर्देश दिए हैं कि रिटेल आउटलेट के लिए अन्य वैकल्पिक साइट की तलाश की जाए जो रिहायशी एरिया से थोड़ा दूरी पर हो और रिटेल आउटलेट के लिए भी उपयुक्त हो। इस मामले में अब अगली सुनवाई 3 अक्तूबर को होगी।
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- हाईकोर्ट ने एचएसवीपी को दिए दूसरी जगह तलाशने के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। डीएलएफ फेज-1 ई ब्लॉक के पीछे ग्रीन बेल्ट में प्रस्तावित पेट्रोल पंप मामले में विचाराधीन याचिका में सुनवाई करते हुए बीते मंगलवार को हाईकोर्ट ने स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत देते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के वकील को दूसरी साइट तलाशने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि अन्य वैकल्पिक जगह रिहायशी इलाके से थोड़ी दूर होनी चाहिए।
डीएलएफ कुतुब एन्क्लेव ेआरडब्ल्यूए ने मार्च 2016 में डीएलएफ फेज-1 स्थित ई ब्लॉक के पीछे ग्रीन बेल्ट में भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) द्वारा खोले जा रहे पेट्रोल पंप के विरोध में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए 21 मार्च 2016 को पेट्रोप पंप के निर्माण पर रोक लगा दी थी। आरडब्ल्यूए के प्रधान आरएस राठी ने बताया कि डीएलएफ फेज-1 एवं सेक्टर-42 की डिवाडिंग रोड पर दिसंबर 2013 में ई ब्लॉक के पीछे लगभग 2000 वर्ग गज में हुडा विभाग की तरफ से पेट्रोल पंप खोलने के लिए अनुमति दी गई थी।
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मार्च 2016 में पेट्रोल पंप मालिक ने निर्माण शुरू करने के लिए रातों-रात बिना अनुमति के 100 से अधिक पेड़ काट दिए थे। बीते मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सूर्यकांत एवं न्यायाधीश सुदीप आहलूवालिया की डबल बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए एचएसवीपी विभाग के अधिवक्ता को निर्देश दिए हैं कि रिटेल आउटलेट के लिए अन्य वैकल्पिक साइट की तलाश की जाए जो रिहायशी एरिया से थोड़ा दूरी पर हो और रिटेल आउटलेट के लिए भी उपयुक्त हो। इस मामले में अब अगली सुनवाई 3 अक्तूबर को होगी।
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