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Gurugram News: 1503 संस्थान नहीं कर रहे कूड़े का निस्तारण
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नगर निगम कर रहा नोटिस देने की तैयारी, ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 का हो रहा है उल्लंघन
नगर निगम ने सर्वे में 1681 बल्क वेस्ट जेनरेटर चिह्नित किए, सिर्फ 178 कर रहे हैं स्वयं निस्तारण
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कूड़े का उत्पादन कर रहे 1681 बल्क वेस्ट जेनरेटरों में से केवल 178 ही अपने आप कूड़े का निस्तारण कर रहे हैं। जो 1503 बल्क वेस्ट जेनरेटर स्वयं ही कूड़े का निस्तारण नहीं कर रहे हैं उन्हें अब नगर निगम की ओर से नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। यह सभी लोग ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 का उल्लंघन कर रहे हैं।
नगर निगम क्षेत्र में पहले 614 बल्क वेस्ट जेनरेटरों की पहचान की गई थी, लेकिन अब दोबारा से नया सर्वे करवाया गया है। इसमें 25 दिनों से भी कम समय में टीमों को प्रतिदिन का लक्ष्य दिया गया। इस सर्वे में निगम क्षेत्र में कुल 1681 बल्क वेस्ट जेनरेटरों की पहचान की गई है । सर्वे के दौरान पाया गया है कि इनमें से केवल 178 बल्क वेस्ट जेनरेटर ऑनसाइट कंपोस्टिंग कर रहे हैं। जबकि नियम के तहत बल्क वेस्ट जेनरेटर को स्वयं के स्तर पर अपने ही परिसर में कचरे का निष्पादन करना अनिवार्य है। प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक कचरा उत्पन्न करने वालों को बल्क वेस्ट जेनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। इनमें कामर्शियल यूनिट जैसे रेस्टोरेंट, होटल, अस्पताल, पीजी, बैंक्वेट हॉल सहित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) शामिल हैं।
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सभी संयुक्त आयुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने-अपने जोन में स्थित बल्क वेस्ट जेनरेटरों को नियमों का पालन कराएं। अगर कोई ऐसा नहीं करता है, तो उसका 25 हजार रुपये का चालान करें। इसकी निगरानी की जिम्मेदारी संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन) प्रदीप कुमार को सौंपी गई है। बेहतर कार्य कर रहे बल्क वेस्ट जेनरेटर को सम्मानित भी किया जाएगा।- पीसी मीणा, निगम आयुक्त
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नगर निगम ने सर्वे में 1681 बल्क वेस्ट जेनरेटर चिह्नित किए, सिर्फ 178 कर रहे हैं स्वयं निस्तारण
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कूड़े का उत्पादन कर रहे 1681 बल्क वेस्ट जेनरेटरों में से केवल 178 ही अपने आप कूड़े का निस्तारण कर रहे हैं। जो 1503 बल्क वेस्ट जेनरेटर स्वयं ही कूड़े का निस्तारण नहीं कर रहे हैं उन्हें अब नगर निगम की ओर से नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। यह सभी लोग ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 का उल्लंघन कर रहे हैं।
नगर निगम क्षेत्र में पहले 614 बल्क वेस्ट जेनरेटरों की पहचान की गई थी, लेकिन अब दोबारा से नया सर्वे करवाया गया है। इसमें 25 दिनों से भी कम समय में टीमों को प्रतिदिन का लक्ष्य दिया गया। इस सर्वे में निगम क्षेत्र में कुल 1681 बल्क वेस्ट जेनरेटरों की पहचान की गई है । सर्वे के दौरान पाया गया है कि इनमें से केवल 178 बल्क वेस्ट जेनरेटर ऑनसाइट कंपोस्टिंग कर रहे हैं। जबकि नियम के तहत बल्क वेस्ट जेनरेटर को स्वयं के स्तर पर अपने ही परिसर में कचरे का निष्पादन करना अनिवार्य है। प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक कचरा उत्पन्न करने वालों को बल्क वेस्ट जेनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। इनमें कामर्शियल यूनिट जैसे रेस्टोरेंट, होटल, अस्पताल, पीजी, बैंक्वेट हॉल सहित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) शामिल हैं।
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सभी संयुक्त आयुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने-अपने जोन में स्थित बल्क वेस्ट जेनरेटरों को नियमों का पालन कराएं। अगर कोई ऐसा नहीं करता है, तो उसका 25 हजार रुपये का चालान करें। इसकी निगरानी की जिम्मेदारी संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन) प्रदीप कुमार को सौंपी गई है। बेहतर कार्य कर रहे बल्क वेस्ट जेनरेटर को सम्मानित भी किया जाएगा।- पीसी मीणा, निगम आयुक्त
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