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Gurugram News: प्रदेश के 1446 निजी स्कूलों ने नहीं दिया फीस वृद्धि का ब्योरा

Wed, 04 Jun 2025 11:15 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Jun 2025 11:15 PM IST
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1446 private schools in the state did not give details of fee hike
सात मई तक शिक्षा विभाग में जमा करवाना था फॉर्म-6, अब 18 जून तक दिया समय, उसके बाद होगी कार्रवाई
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स्वरांजलि
गुरुग्राम। प्रदेश के 1446 मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों ने अभी तक शिक्षा विभाग को अपनी फीस संरचना और फीस वृद्धि का ब्योरा नहीं दिया है। इन स्कूलों में गुरुग्राम के भी कई स्कूल शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में पत्र जारी कर 18 जून तक संबंधित ब्योरा जमा कराने को कहा है। ऐसा न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
स्कूलों को फॉर्म नंबर 6 भरकर उक्त जानकारी शिक्षा विभाग को देनी होती है। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को निर्देश दिया था कि वे हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम-2003 के नियम 158 के तहत फॉर्म-6 जमा करें। यह फॉर्म प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है, मगर बहुत से स्कूलों ने शिक्षा विभाग के इन निर्देशों का पालन नहीं किया।
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राज्य में 1446 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय हैं, जो निर्धारित समय सीमा के भीतर पोर्टल पर फॉर्म-6 जमा करने में विफल रहे हैं। इन स्कूलों को चेतावनी दी गई है कि यदि उन्होंने 18 जून तक संबंधित जानकारी शिक्षा विभाग को उपलब्ध न करवाई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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इस बाबत स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि संबंधित जानकारी सात मई तक जमा करवानी थी मगर ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा अब 18 जून तक सभी स्कूलों को फॉर्म-6 जमा करवाने के लिए निर्देशित किया गया है।
अफसरों को कहा गया है कि वे अपने-अपने जिलों में फॉर्म-6 जमा न करवाने वाले स्कूलों को चेतावनी देते हुए समय सीमा के भीतर फॉर्म-6 जमा करवाना सुनिश्चित करवाएं। यदि किसी निजी स्कूल ने संबंधित फॉर्म जमा करवाए बिना फीस वृद्धि की तो वे मान्य नहीं होगी और ऐसे स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा करने वाले स्कूलों को शिक्षा अधिकारी पहले चेतावनी देंगे और उसके बाद कार्रवाई करेंगे।

क्या है फॉर्म-6
फॉर्म-6 वह सूचना है जो स्कूल को शैक्षणिक सत्र के आरंभ में पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में फीस संरचना, फीस वृद्धि व नई सुविधाएं जोड़ने के संबंध में देनी होती है।
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