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निजी स्कूल वालों को सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी लागू करने का आदेश दिया

Fri, 07 Dec 2018 06:39 PM IST
Updated Fri, 07 Dec 2018 06:39 PM IST
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निजी स्कूल वालों को सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी लागू करने का आदेश दिया
निजी स्कूलों को सुरक्षित वाहन पॉलिसी लागू करने का आदेश
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गुरुग्राम। गुरुग्राम के अतिरिक्त उपायुक्त एवं क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव आरके सिंह ने शुक्रवार को जिला के निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्हें सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के बारे में जागरूक किया। वहीं सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी का पालन समय रहते सुनिश्चित करने का फरमान जारी किया। अगले दो महीने के भीतर आरटीए की टीम बसों का निरीक्षण करेगी। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम जिला प्रशासन ऐसे स्कूलों से किसी प्रकार की हमदर्दी नहीं रखेगा जो सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी का उल्लंघन करेंगे। स्कूल पॉलिसी के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा करना प्रत्येक स्कूल के लिए अनिवार्य है। स्कूल ऐसी किसी भी कंपनी या एजेंसी या बस चालकों के साथ कांट्रैक्ट न करें जो सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के मानदंडों को पूरा नहीं करते।

उन्होंने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के तहत बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। इसके अलावा स्कूल बसों में महिला अटेंडेंट का होना अनिवार्य है। इतना ही नहीं स्कूल बसों में जीपीएस सिस्टम भी होना चाहिए।
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