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जब्त हो सकती है सराय ख्वाजा में आवंटित ग्रुप हाउसिंग सोसायटी

Sun, 24 Dec 2017 07:41 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद Updated Sun, 24 Dec 2017 07:41 PM IST
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group housing society in sarai khwaja of faridabad could be seized
फाइल फोटो

फरीदाबाद की सराय ख्वाजा स्थित सेक्टर 41 में नीलाम की गई ग्रुप हाउसिंग साइट्स का बकाया भुगतान नहीं किए जाने पर नगर निगम इन संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी कर रहा है।

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बिल्डर्स ने यदि सात दिन में नगर निगम का बकाया 170 करोड़ से अधिक रुपया नहीं चुकाया तो उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित है। नगर निगम आयुक्त समीर पाल सरो ने राईज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, आईकोन-रियलकोन प्राइवेट लिमिटेड, मीनल हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, अहिंसा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और अरिहंत इन्फ्रास्ट्रक्चर रियलटर को नोटिस जारी करवाए हैं।
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नगर निगम की ओर से 2013 में सराय ख्वाजा स्थित सेक्टर 41 में पांच बिल्डिंग कंपनियों को प्लॉट अलॉट किए थे। इन बिल्डर्स ने 25 प्रतिशत रकम निगम में जमा की थीं। बाकी रकम किस्तों में चुकाई जानी थी। इन कंपनियों ने किस्तें नहीं चुकाईं। निगम अधिकारियों ने इस संबंध में बिल्डर्स से बार-बार बैठक की, नोटिस जारी किए लेकिन उन्होंने किस्तें नहीं जमा कराईं।
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चार साल बीतने के बावजूद समय पर किस्तें नहीं जमा करवाई जा रहीं। इन कंपनियों को नगर निगम को 170 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। निगम आयुक्त समीरपाल सरो की ओर से भिजवाए गए वसूली नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि नोटिस प्राप्ति के सात दिन तक बकाया राशि का भुगतान करने का मानवीय आधार पर समय दिया जा रहा है। अवधि बीतने के बाद कंपनियों की संपत्ति सील करने और अलॉटमेंट रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।


आवंटन होगा जब्त
निगम सूत्रों के मुताबिक इन पांच कंपनियों को करोड़ों रुपये बकाया राशि चुकाने के लिए अप्रैल व अक्तूबर 2015, अप्रैल 2016, अप्रैल और अक्तूबर 2017 को नोटिस भेजे गए। आवंटन की अवधि और शर्तों का अनुपालन न करने और देय तिथियों पर किश्तों के भुगतान में लापरवाही करने के मामले में हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 263 ए के तहत उक्त बिल्डरों की संपत्ति सील करने बारे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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