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पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कोर्ट जाएगी सरकार

Wed, 09 Dec 2015 02:03 PM IST
Updated Wed, 09 Dec 2015 02:03 PM IST
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government will be in court against B S bassi

‘आप’ सरकार ने पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लक्की होम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में गलत जानकारी और धोखाधड़ी करके फ्लैट आवंटन मामले में एफआईआर दर्ज कर मुकदमा चलाने के लिए सतर्कता विभाग को कोर्ट जाने का निर्देश दिया है।

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इससे पूर्व विधानसभा में भी एक शिकायत के हवाले से मामला उठाया गया था और सोमवार को विधायकों ने इस मामले में सतर्कता विभाग को शिकायत भी दी थी।

साथ ही रोहिणी स्थित लक्की होम में बस्सी के भाई रवि बस्सी के नाम आवंटित फ्लैट नंबर 38-39 का अवैध निर्माण हटाने का आदेश स्थानीय एसडीएम को दिया गया है।

मनीष सिसोदिया ने सतर्कता सचिव को निर्देश दिए हैं

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इतना ही नहीं पुलिस आयुक्त के टैगोर गार्डन स्थित पुश्तैनी मकान के रिकार्ड खंगालकर कोऑपरेटिव सोसायटी में सदस्य बनने का आरोप सिद्ध करने के निर्देश दिए गए हैं।


उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सतर्कता सचिव को निर्देश दिए हैं कि लक्की होम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के रिकार्ड गायब होने को लेकर एक मुकदमा दर्ज करें।

एक सतर्कता अधिकारी नियुक्त कर 7 दिन में जांच कराएं। अगर फाइल जानबूझकर गायब की गई है तो दोषी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करें।

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आर-पार की लड़ाई के मूड में सरकार

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निर्देश यह भी दिया गया है कि एक सतर्कता अधिकारी को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 में शिकायत दायर करने केलिए नामित करें।


उपमुख्यमंत्री ने टैगोर गार्डन स्थित प्रॉपर्टी नंबर ई/डी-87 के मामले में एक अलग मुकदमा दर्ज करने का निर्देश सतर्कता अधिकारी को दिया है जो मालिकाना स्थानांतरण और अनियमितता की जांच करेगा।

वहीं प्रधान राजस्व सचिव और सब-रजिस्ट्रार को निर्देश दिया गया है कि इस संपत्ति से संबंधित सभी रिकार्ड उपलब्ध कराएं।

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कोई भी उल्लंघन है तो उसके हिसाब से भी कार्रवाई करें

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उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसायटी को निर्देश दिया है कि जो रिकार्ड गायब हुए हैं, उसे लक्की होम को-ऑपरेटिव सोसायटी व डीडीए या सब-रजिस्ट्रार ऑफिस से पूरा करें।

दिल्ली को-ऑपरेटिव सोसायटी (डीसीएस) अधिनियम, 2003 के तहत फ्लैट नंबर 38-39 का निरीक्षण करके कार्यवाही करें और धारा 118 में मुकदमा चलाकर मुकदमा वसूलें।

उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि डीसीएस एक्ट और नियम केहिसाब से गैर कानूनी व अनियमितता के आधार पर फ्लैट आवंटन को लेकर कार्रवाई करें। साथ ही फ्लैट आवंटन रद्द करने और खाली कराने की प्रक्रिया नियमानुसार चलाएं।

यहां रवि बस्सी और मोनिका बस्सी के नाम आवंटित फ्लैट में अतिक्रमण, बदलाव के मामले में भी कार्रवाई करें। इसके अलावा अगर डीसीएस एक्ट, 2003 और रूल्स, 2007 में कोई भी उल्लंघन है तो उसके हिसाब से भी कार्रवाई करें।

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