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हाईकोर्ट ने कहा, जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए पास की सुविधा जारी रखे सरकार

Sat, 11 Apr 2020 04:25 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली  
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली   Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 11 Apr 2020 04:25 AM IST
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Government should continue to provide pass facilities for the supply of essential commodities
दिल्ली उच्च न्यायालय (फाइल फोटो)

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान शहर में आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही के लिए पास जारी करने और इस सुविधा को जारी रखने का निर्देश दिल्ली सरकार को दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा सरकार जरूरी वस्तुओं की कमी न होने दे। 

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न्यायमूर्ति विभू बाखरू की एकल पीठ ने सिविलियन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश दिया है। इस याचिका में शहर में आवश्यक वस्तुओं को लाने और ले जाने के लिए एक प्रस्ताव दिया गया। 
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याचिका में मांग की गई कि जरूरत पड़ने पर लोगों को विभिन्न आवश्यक वस्तुओं जैसे राशन, भोजन, दवाएं आदि की आपूर्ति के लिए लॉकडाउन में आवाजाही के लिए पास दिए जाएं। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि ट्रस्ट ने अपने चार ट्रस्टियों और नौ स्वयंसेवकों के लिए पास मांगे थे। उनके अनुरोध में तीन वाहनों के लिए भी पास शामिल थे। 
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वहीं दिल्ली सरकार की ओर से पेश होते हुए वकील एनआर संजय दीवान ने कहा कि याचिका दायर करने वाले ट्रस्टी और स्वयंसेवकों को पास पहले ही जारी किए जा चुके हैं। ये पास पूरी दिल्ली के लिए हैं और 14.04.2020 तक वैध हैं। यदि आवश्यक हुआ तो इन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। 


हाईकोर्ट ने इन दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली सरकार से कहा कि वह कोर्ट के समक्ष कही गई बातों का पालन करे। चूंकि याचिकाकर्ता की ओर से कोई पेश नहीं हुआ जिसके कारण हाईकोर्ट कोई अन्य निर्देश जारी नहीं किया। 

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