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यूनीक आईडी से फोन पर ही जान सकेंगे हाउस टैक्स बिल
ब्यूरो,अमर उजाला गाजियाबाद
Updated Sat, 20 Aug 2016 12:50 AM IST
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हाउस टैक्स
- फोटो : DEMO Pics
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अब लोग यूनीक आईडी से खुद ही अपने मकान या दुकान का हाउस टैक्स बिल जनरेट कर सकेंगे। नगर निगम ने शहर के सभी भवनों को यूनीक आईडी नंबर जारी कर दिए हैं। ऐसे में अब अगर टैक्स में 20 फीसदी छूट चाहिए तो निगम की ओर से टैक्स का डिमांड बिल मिलने का इंतजार न कीजिए। लोग निगम की वेबसाइट से खुद ही बिल जनरेट कर आनलाइन जमा कर सकते हैं।
दरअसल, नगर निगम ने इस बार हाउस टैक्स में छूट देने के लिए अलग स्लैब लागू कर दिया है। 20 फीसदी छूट सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो 31 अगस्त तक हाउस टैक्स जमा करा देंगे। शहर में अधिकांश लोग ऐसे हैं जिन्हें निगम की ओर से अभी हाउस टैक्स का बिल ही नहीं मिला है।
ऐसे में नगर निगम ने अब आनलाइन हाउस टैक्स जमा करने के लोगों से अपील की है। नगर आयुक्त अब्दुल समद ने बताया कि लोग शहर में एचडीएफसी और एक्सिस बैंक की किसी भी शाखा में जाकर संपत्ति कर जमा करा सकते हैं।
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इसके अलावा नगर निगम के जोनल कार्यालय पर जाकर बिल की जानकारी कर तत्काल चेक, कैश या डीडी के माध्यम से टैक्स जमा करा सकते हैं। नगर आयुक्त ने बताया कि मकानों को दिया गया यूनीक आईडी नंबर के जरिए निगम की वेबसाइट पर दर्ज कर लोग अपने बिल की जानकारी कर सकते हैं।
नगर आयुक्त ने बताया कि निगम में लागू किए गए स्लैब के मुताबिक ही छूट दी जाएगी। जनवरी 2017 के बाद टैक्स जमा करने वालों को छूट नहीं मिलेगी।
छूट के लिए लागू किया गया स्लैब
31 अगस्त 2016 तक 20 फीसदी
1 से 30 सितंबर 2016 तक 15 फीसदी
1 अक्तूबर से 30 नवंबर 2016 10 फीसदी
1 दिसंबर 2016 से 31 जनवरी 2017 05 फीसदी
हाउस टैक्स जमा करने के लिए मची मारामारी
जैसे-जैसे छूट की अवधि खत्म होने की तारीख नजदीक आ रही है, टैक्स जमा करने वालों की मारामारी मचने लगी है। शुक्रवार को नगर निगम के कविनगर जोनल कार्यालय पर टैक्स जमा करने वालों की भीड़ रही।
बुजुर्गों और महिलाओं को लाइन में घंटों खड़े रहना पड़ा। उन्हें बिल नहीं मिल रहा था। इसकी शिकायत महापौर अशु वर्मा के पास पहुंची तो उन्होंने जोनल अधिकारी एसके तिवारी को फोन कर व्यवस्था ठीक कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बिल जमा करने आने वाली महिलाओं के लिए अलग काउंटर बनाने के भी निर्देश दिए।
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दरअसल, नगर निगम ने इस बार हाउस टैक्स में छूट देने के लिए अलग स्लैब लागू कर दिया है। 20 फीसदी छूट सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो 31 अगस्त तक हाउस टैक्स जमा करा देंगे। शहर में अधिकांश लोग ऐसे हैं जिन्हें निगम की ओर से अभी हाउस टैक्स का बिल ही नहीं मिला है।
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ऐसे में नगर निगम ने अब आनलाइन हाउस टैक्स जमा करने के लोगों से अपील की है। नगर आयुक्त अब्दुल समद ने बताया कि लोग शहर में एचडीएफसी और एक्सिस बैंक की किसी भी शाखा में जाकर संपत्ति कर जमा करा सकते हैं।
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इसके अलावा नगर निगम के जोनल कार्यालय पर जाकर बिल की जानकारी कर तत्काल चेक, कैश या डीडी के माध्यम से टैक्स जमा करा सकते हैं। नगर आयुक्त ने बताया कि मकानों को दिया गया यूनीक आईडी नंबर के जरिए निगम की वेबसाइट पर दर्ज कर लोग अपने बिल की जानकारी कर सकते हैं।
नगर आयुक्त ने बताया कि निगम में लागू किए गए स्लैब के मुताबिक ही छूट दी जाएगी। जनवरी 2017 के बाद टैक्स जमा करने वालों को छूट नहीं मिलेगी।
छूट के लिए लागू किया गया स्लैब
31 अगस्त 2016 तक 20 फीसदी
1 से 30 सितंबर 2016 तक 15 फीसदी
1 अक्तूबर से 30 नवंबर 2016 10 फीसदी
1 दिसंबर 2016 से 31 जनवरी 2017 05 फीसदी
हाउस टैक्स जमा करने के लिए मची मारामारी
जैसे-जैसे छूट की अवधि खत्म होने की तारीख नजदीक आ रही है, टैक्स जमा करने वालों की मारामारी मचने लगी है। शुक्रवार को नगर निगम के कविनगर जोनल कार्यालय पर टैक्स जमा करने वालों की भीड़ रही।
बुजुर्गों और महिलाओं को लाइन में घंटों खड़े रहना पड़ा। उन्हें बिल नहीं मिल रहा था। इसकी शिकायत महापौर अशु वर्मा के पास पहुंची तो उन्होंने जोनल अधिकारी एसके तिवारी को फोन कर व्यवस्था ठीक कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बिल जमा करने आने वाली महिलाओं के लिए अलग काउंटर बनाने के भी निर्देश दिए।