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Ghaziabad News: स्मैक और गांजे की तस्करी में दो दोषियों को 15-15 साल का कारावास
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बुलंदशहर। जनपद की विशेष अदालत ने नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दो तस्करों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। मामला वर्ष 2021 का है, जब पुलिस ने घेराबंदी कर एक कार से भारी मात्रा में अवैध गांजा और स्मैक बरामद की थी।
25 दिसंबर 2021 को नगर कोतवाली पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि नीमखेड़ा की ओर से एक बलेनो कार आ रही है, जिसमें सवार दो युवक भारी मात्रा में नशे का सामान लेकर बुलंदशहर की तरफ जा रहे हैं। पुलिस ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए मामन चुंगी पर नाकाबंदी की और संदिग्ध कार को रोक लिया। कार की तलाशी लेने पर पुलिस टीम दंग रह गई। गाड़ी से 36 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा, एक किलोग्राम स्मैक और नशीली दवाओं में प्रयुक्त होने वाला सिल्वर फोरिक बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से जयपुर राजस्थान के सोडला निवासी मोहन वर्मा और बुलंदशहर के रुकनसराय निवासी आबिद उर्फ भोदाल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 26 दिसंबर 2021 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और महज एक महीने के भीतर 25 जनवरी 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर बृहस्पतिवार को न्यायालय ने दोनों को कठोर सजा सुनाई। अर्थदंड न भरने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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25 दिसंबर 2021 को नगर कोतवाली पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि नीमखेड़ा की ओर से एक बलेनो कार आ रही है, जिसमें सवार दो युवक भारी मात्रा में नशे का सामान लेकर बुलंदशहर की तरफ जा रहे हैं। पुलिस ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए मामन चुंगी पर नाकाबंदी की और संदिग्ध कार को रोक लिया। कार की तलाशी लेने पर पुलिस टीम दंग रह गई। गाड़ी से 36 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा, एक किलोग्राम स्मैक और नशीली दवाओं में प्रयुक्त होने वाला सिल्वर फोरिक बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से जयपुर राजस्थान के सोडला निवासी मोहन वर्मा और बुलंदशहर के रुकनसराय निवासी आबिद उर्फ भोदाल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 26 दिसंबर 2021 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और महज एक महीने के भीतर 25 जनवरी 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर बृहस्पतिवार को न्यायालय ने दोनों को कठोर सजा सुनाई। अर्थदंड न भरने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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