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Ghaziabad News: युवक की हत्या के मामले में दो दोषी करार
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गाजियाबाद। छह साल पहले बहन से छेड़छाड़ करने वाले युवक रोहित की हत्या करने के मामले में अदालत ने भाई और उसके दोस्त को दोषी करार दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जुनैद मुजफ्फर की अदालत में 29 फरवरी को सजा के प्रश्न पर सुनवाई होगी। घटना ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र का है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार ने बताया अर्थला निवासी श्योगदान ने 18 नवंबर 2018 को ट्रॉनिका सिटी थाने में पोते रोहित की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। श्योगदान ने पुलिस को बताया था कि साहिबाबाद के करहेड़ा रोहित (17) दो दोस्तों शिवम और एक अन्य के साथ रात लगभग नौ बजे निकला था। इसके बाद से घर वापस नहीं आया।
दो दिन बाद 20 नवंबर को ट्रॉनिका सिटी में बालाजी वाशिंग फैक्टरी के चौकीदार ने पुलिस को सूचना दी कि फैक्टरी के पास पड़ी खाली जमीन के गड्ढे में एक गर्दन कटा शव पड़ा है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मृतक की पहचान गुमशुदा रोहित के रूप में की थी। जांच में पता चला कि रोहित दोस्त की बहन से छेड़छाड़ करता था। उसका बदला लेने के इरादे से रोहित के साथ मिलकर युवती के भाई ने रोहित की हत्या कर दी। सुनवाई के दौरान अदालत में नौ गवाह पेश किए गए।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार ने बताया अर्थला निवासी श्योगदान ने 18 नवंबर 2018 को ट्रॉनिका सिटी थाने में पोते रोहित की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। श्योगदान ने पुलिस को बताया था कि साहिबाबाद के करहेड़ा रोहित (17) दो दोस्तों शिवम और एक अन्य के साथ रात लगभग नौ बजे निकला था। इसके बाद से घर वापस नहीं आया।
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दो दिन बाद 20 नवंबर को ट्रॉनिका सिटी में बालाजी वाशिंग फैक्टरी के चौकीदार ने पुलिस को सूचना दी कि फैक्टरी के पास पड़ी खाली जमीन के गड्ढे में एक गर्दन कटा शव पड़ा है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मृतक की पहचान गुमशुदा रोहित के रूप में की थी। जांच में पता चला कि रोहित दोस्त की बहन से छेड़छाड़ करता था। उसका बदला लेने के इरादे से रोहित के साथ मिलकर युवती के भाई ने रोहित की हत्या कर दी। सुनवाई के दौरान अदालत में नौ गवाह पेश किए गए।
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