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Ghaziabad News: 35 लाख की धोखाधड़ी में तीन को साढ़े तीन वर्ष कारावास की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 19 Feb 2026 01:01 AM IST
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Three sentenced to three and a half years imprisonment for fraud of Rs 35 lakh
गाजियाबाद। 35 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने आबिद, मसीउल्ला और राशिद को दोषी ठहराते हुए साढ़े तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन कुमार की अदालत ने प्रत्येक दोषी पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अदालत से मिली जानकारी के अनुसार, मामला मुरादनगर थाना क्षेत्र का है। 16 मई 2022 को मुकेश पाल सिंघल ने पुलिस से शिकायत की थी। इसमें बताया कि आबिद, मसीउल्ला और राशिद के साथ उनका व्यापारिक संबंध था। व्यापारिक लेनदेन के दौरान माल आपूर्ति और भुगतान के नाम पर आरोपियों ने करीब 35 लाख रुपये हड़प लिए। मुकेश ने रकम वापस मांगी तो तीनों टालमटोल करने लगे और बाद में भुगतान से मना कर दिया।
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शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या छह में मामले की सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने वादी समेत अन्य गवाहों के बयान दर्ज कराए।
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अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण किया। न्यायालय ने माना कि यह मामला आपराधिक षड्यंत्र कर धोखाधड़ी करने का है। सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इस दौरान अदालत ने कहा कि व्यापारिक लेनदेन में इस प्रकार की ठगी से व्यवस्था और आपसी विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए दोषियों को दंडित किया जाना आवश्यक है।
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