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Ghaziabad News: वक्फ कब्रिस्तान भूमि से अतिक्रमण हटाने का तीन दिन का अल्टीमेटम
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गाजियाबाद। वक्फ कब्रिस्तान की सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। इसमें अतिक्रमणकारियों को तीन दिन के भीतर कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया है। तय समय में अतिक्रमण न हटाने पर प्रशासन की ओर से बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में आने वाला खर्च भी अतिक्रमणकर्ताओं से वसूला जाएगा।
नोटिस वक्फ कब्रिस्तान दिल्ली गेट व मजार बंगा शाह, वक्फ संख्या 355, जस्सीपुरा, द्वारिकापुरी से संबंधित है। इसमें खसरा संख्या 627, 630, 631, 632 और 634 की भूमि शामिल है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कैलाश चंद्र तिवारी ने बताया कि इससे पहले 15 सितंबर को नोटिस संख्या 437 जारी कर संबंधित कब्जेदारों से तीन दिन के भीतर भूमि पर अपने कब्जे के संबंध में साक्ष्य, जवाब या स्पष्टीकरण मांगा गया था। निर्धारित समय बीतने के बाद भी किसी कब्जेदार की ओर से कोई साक्ष्य या जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया।
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इसके बाद प्रशासन ने दोबारा सार्वजनिक नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के लिए तीन दिन का समय दिया है। अधिकारी के अनुसार, निर्धारित अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य कब्रिस्तान की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना है।
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नोटिस वक्फ कब्रिस्तान दिल्ली गेट व मजार बंगा शाह, वक्फ संख्या 355, जस्सीपुरा, द्वारिकापुरी से संबंधित है। इसमें खसरा संख्या 627, 630, 631, 632 और 634 की भूमि शामिल है।
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जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कैलाश चंद्र तिवारी ने बताया कि इससे पहले 15 सितंबर को नोटिस संख्या 437 जारी कर संबंधित कब्जेदारों से तीन दिन के भीतर भूमि पर अपने कब्जे के संबंध में साक्ष्य, जवाब या स्पष्टीकरण मांगा गया था। निर्धारित समय बीतने के बाद भी किसी कब्जेदार की ओर से कोई साक्ष्य या जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया।
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इसके बाद प्रशासन ने दोबारा सार्वजनिक नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के लिए तीन दिन का समय दिया है। अधिकारी के अनुसार, निर्धारित अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य कब्रिस्तान की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना है।