फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Temporary shopkeepers will become owners of their own till October 15

पंद्रह अक्तूबर तक अपने ठीये के मालिक बन जाएंगे अस्थाई दुकानदार

Sun, 18 Jun 2017 11:02 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, गाजियाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, गाजियाबाद Updated Sun, 18 Jun 2017 11:02 PM IST
विज्ञापन
Temporary shopkeepers will become owners of their own till October 15
पटरीयो पर लगी दुकाने - फोटो : अमर उजाला

गाजियाबाद। ठेला-पटरी और खोखा से अपना कारोबार करने वाले अस्थाई दुकानदारों को यूपी सरकार जल्द ही अपने ठीये का मालिक बनाने जा रही है। पथ बाजार विक्रय समिति का गठन करके सरकार उनका पंजीकरण करेगी। ऐसे दुकानदारों को प्रमाण पत्र और पहचान पत्र भी जारी किए जाएंगे।

विज्ञापन


इतना ही नहीं सरकार नए पथ बाजार भी बनाने पर विचार कर सकती है। शासन के प्रमुख सचिव कुमार कमलेश ने इसके लिए सभी नगर आयुक्तों और स्थानीय निकाय निदेशक को आदेश जारी कर दिया है।
विज्ञापन


शासन के प्रमुख सचिव ने इसके लिए उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियम) नियमावली-2017 का हवाला दिया है। इसमें सभी नगर आयुक्तों और नगर निकाय निदेशक को आदेश दिया गया है कि 15 जुलाई से लेकर 30 अक्तूबर तक छह चरणों में पथ विक्रेताओं के पंजीकरण से लेकर उनके पहचान पत्र तक जारी किए जाने की कार्रवाई पूरी कर ली जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


प्रमुख सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि 15 जुलाई 2017 तक पथ विक्रय समिति का गठन कर लिया जाए। इसके बाद 15 अगस्त तक ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए, जहां पथ बाजार से प्रभावित हैं। इसमें वेंडिंग और नो-वेंडिंग जोन का भी स्पष्ट होना चाहिए।

इसी प्रकार 30 अगस्त तक पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण और 30 सितंबर तक पथ विक्रय पंजीकरण कार्य पूरा कर लिया जाए। ऐसे में एक प्रकार से पथ बाजार में ठेला, पटरी और खोखे में अपना छोटा मोटा कारोबार करने वाले अस्थाई दुकानदार उस जगह के मालिक बन जाएंगे।


प्रमुख सचिव ने यह भी स्पष्ट किया है कि पथ बाजार के लिए पंजीकृत किए गए सभी दुकानदारों को विक्रय प्रमाणपत्र 15 अक्तूबर और इसके बाद उन्हें परिचय पत्र 30 अक्तूबर 2017 तक अवश्य ही जारी कर दिए जाएं। 15 जुलाई से शुरू होने वाले इस कार्य की कार्रवाई से समय-समय पर शासन को भी अवगत कराना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed