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टैक्स बिल बंटे नहीं, छूट की तारीख कर दी तय
अमर उजाला ब्यूरो /गाजियाबाद
Updated Mon, 08 Aug 2016 12:27 AM IST
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हाउस टैक्स
- फोटो : DEMO Pics
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नगर निगम ने हाउस टैक्स के डिमांड बिल तो बांटे नहीं और 20 फीसदी छूट की तारीख 31 अगस्त तय कर दी। अब छूट के लिए महज 22 दिन बचे हैं, लेकिन इन 22 दिनों में सवा दो लाख से ज्यादा बिल बंट पाना संभव नहीं हैै। ऐसे में 20 फीसदी छूट की अवधि खत्म होने के बाद लोगों के घरों में टैक्स डिमांड बिल पहुंचे तो हंगामा निश्चित है।
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हाउस टैक्स में छूट के लिए करीब एक महीने पहले ही नगर निगम ने नया शेड्यूल जारी कर दिया था। शेड्यूल के मुताबिक 31 अगस्त के बाद टैक्स जमा करने वालों को 20 फीसदी की बजाय महज 15 फीसदी छूट मिलेगी। 31 अक्तूबर के बाद छूट की रकम महज 10 फीसदी रह जाएगी। निगम ने यह शेड्यूल तो जारी कर दिया, लेकिन बिल अभी तक नहीं बंटे।
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अधिकांश लोग अभी भी बिल मिलने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वह टैक्स जमा कर सके। उधर, निगम अधिकारियों का कहना है कि टैक्स जमा करने के लिए लोग बिलों का इंतजार न करें। वह अपने जोनल कार्यालय में जाकर या आनलाइन हाउस टैक्स बिल जनरेट करा लें और इसे जमा कर दें। छूट की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।
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