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Ghaziabad News: मानहानि में डॉली शर्मा के खिलाफ जारी समन निरस्त
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गाजियाबाद। कांग्रेस पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी रहीं डॉली शर्मा के खिलाफ सांसद अतुल गर्ग द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है। अदालत ने कहा है कि नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 223 की धारा के तहत बिना आरोपी का पक्ष सुने कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है।
केस में आरोप पत्र पेश होने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने परिवाद दर्ज कर डॉली को आरोपी मानते हुए समन जारी कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
हाईकोर्ट के अधिवक्ता कुमार धनंजय ने बताया कि बीएनएसएस की धारा 223 में यह प्रावधान है कि अभियोजन की तरफ से वाद दाखिल करने के बाद अभियुक्त को भी अदालत सुनेगी। बिना दोनों पक्षों की सुनवाई किए किसी भी तरह का आदेश पारित नहीं करेगी। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत से जारी समन को निरस्त कर वादी के साथ ही प्रतिवादी का पक्ष सुनने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निचली अदालत को यह देखना होगा कि डॉली शर्मा के खिलाफ दर्ज मानहानि के इस प्रकरण में धारा 223 के तहत संयुक्त सुनवाई लागू होती है या नहीं। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
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केस में आरोप पत्र पेश होने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने परिवाद दर्ज कर डॉली को आरोपी मानते हुए समन जारी कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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हाईकोर्ट के अधिवक्ता कुमार धनंजय ने बताया कि बीएनएसएस की धारा 223 में यह प्रावधान है कि अभियोजन की तरफ से वाद दाखिल करने के बाद अभियुक्त को भी अदालत सुनेगी। बिना दोनों पक्षों की सुनवाई किए किसी भी तरह का आदेश पारित नहीं करेगी। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत से जारी समन को निरस्त कर वादी के साथ ही प्रतिवादी का पक्ष सुनने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निचली अदालत को यह देखना होगा कि डॉली शर्मा के खिलाफ दर्ज मानहानि के इस प्रकरण में धारा 223 के तहत संयुक्त सुनवाई लागू होती है या नहीं। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
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