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Ghaziabad News: तीन दोषियों को सात वर्ष की कारावास
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गाजियाबाद। गैंगेस्टर कोर्ट ने तीन दोषियों निर्दोष त्यागी, हरिओम त्यागी और प्रमोद को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्रा ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) वरुण त्यागी ने बताया गया कि मोदीनगर क्षेत्र में इन तीनों का संगठित गैंग है। जो अवैध रूप से भौतिक व आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए हत्या या हत्या का प्रयास जैसे अपराध कर रहे थे। इस गैंग ने 1999 में एक युवक की सरेआम ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी थी। उसमें इन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी। इस गैंग के सदस्यों के विरुद्ध एक दर्जन से अधिक मोदीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज है। गैंग चलाने और अपराध करने की रिपोर्ट तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक सीताराम ने दर्ज कराई थी।
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विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) वरुण त्यागी ने बताया गया कि मोदीनगर क्षेत्र में इन तीनों का संगठित गैंग है। जो अवैध रूप से भौतिक व आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए हत्या या हत्या का प्रयास जैसे अपराध कर रहे थे। इस गैंग ने 1999 में एक युवक की सरेआम ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी थी। उसमें इन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी। इस गैंग के सदस्यों के विरुद्ध एक दर्जन से अधिक मोदीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज है। गैंग चलाने और अपराध करने की रिपोर्ट तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक सीताराम ने दर्ज कराई थी।
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