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Ghaziabad News: प्लाईवुड इकाइयों के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर किया अनिवार्य

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 08 Jan 2026 01:32 AM IST
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Quality control order made mandatory for plywood units
गाजियाबाद। भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से प्लाइवुड बनाने वाली इकाइयों के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर अनिवार्य कर दिया गया है। ताकि प्लाइवुड का उत्पादन गुणवत्ता के साथ हो। जिले में वर्तमान में 50 से अधिक ऐसी इकाइयों का संचालन किया जा रहा है।
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उद्योग विभाग के संयुक्त आयुक्त श्रीनाथ पासवान ने बताया कि इसके अनुसार केवल क्वालिटी प्रोडक्ट्स तैयार किए जाने हैं। इसी क्रम में नई नियमावली लागू की गई है। बताया कि कई उत्पादों के लिए अब क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर अनिवार्य है। बिना मानक मुहर के उत्पादों की बिक्री अवैध मानी जाएगी। यदि विभाग की जांच में क्वालिटी खराब पाई जाती है, तो भारी जुर्माने के साथ-साथ जेल भेजने का भी प्रावधान है। उपभोक्ताओं और उद्यमियों की सुविधा के लिए एक ऐप भी बना है। साथ ही वेबसाइट पर जाकर सभी नियमों की जानकारी ली जा सकती है। क्यूसीओ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन होता है और मानक पूरे होने पर मात्र 30 दिनों के भीतर सर्टिफिकेट जारी हो जाता है।
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