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Ghaziabad News: पुलिस ने 20 टन प्रतिबंधित लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 05 Mar 2025 11:29 PM IST
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Police caught truck filled with 20 tons of banned wood
मसूरी। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे के अंडरपास के नीचे पुलिस ने चेकिंग के दौरान खैर की लकड़ी से भरे ट्रक को पकड़ा। चालक और क्लीनर को गिरफ्तार किया है। दोनों मध्यप्रदेश से प्रतिबंधित खैर की लकड़ी हिमाचल प्रदेश ले जाते पकड़े गए हैं। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है।
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सहायक पुलिस आयुक्त मसूरी लिपी नगायच ने बताया कि कुशलिया रोड पर ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे अंडरपास के नीचे खड़े ट्रक की पुलिस ने चेकिंग की। इसमें प्रतिबंधित 20 टन खैर प्रजाति की लकड़ी मिली, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपये बताई गई है। ट्रक चालक दीपक तिवारी व क्लीनर हरी सिंह निवासी ग्राम व थाना बसई जनपद दतिया मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है। दीपक तिवारी ने बताया कि खैर प्रजाति की प्रतिबंधित लकड़ी मध्य प्रदेश से हिमाचल लेकर जा रहे थे, ये ट्रक व लकड़ी मध्य प्रदेश के ग्राम व थाना ओरछा जनपद निवाड़ी निवासी देवेन्द्र सिंह सोलंकी के हैं। ट्रक से लकड़ी पहुंचाने के लिए ज्यादा पैसे मिलते हैं। ऐसे में देवेन्द्र सोलंकी के साथ मिलकर यह काम कर रहे हैं। दीपक ने बताया कि खैर की लकड़ी का उपयोग कत्था व त्वचा की दवाई बनाने में प्रयोग की जाती है। दो वर्षों से प्रतिबंधित खैर लकड़ी का फर्जी तरीके से ये काम कर रहे हैं। वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी अजय कुमार को बुलाया गया। जिन्होंने खैर की लकड़ी का कटान को प्रतिबंधित बताया। आरोपियों के पास से ग्राम पंचायत प्रेमपुरा जनपद टीकमगढ़ मध्यप्रदेश के ग्राम प्रधान का लेटरपैड भी बरामद किया गया। हालांकि इसमें वन विभाग के सक्षम अधिकारी की सहमति नहीं थी। बताया कि आरोपी देवेंद्र सिंह सोलंकी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जेल चौकी इंचार्ज दरोगा प्रवीन कुमार गौतम की तहरीर पर दोनों आरोपियों दीपक तिवारी व हरी सिंह परिहार के खिलाफ बीएनएस धोखाधड़ी 318(4), दस्तावेजों की जालसाजी 338, धोखाधड़ी के मकसद दस्तावेज तैयार करना 336(3), जाली दस्तावेज 340(2), चोरी की संपत्ति का कारोबार 317(4) आपराधिक साजिश रचना 61(2) और भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 41/42 मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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