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नूपुर तलवार की छह सप्ताह की पैरोल मंजूर
ब्यूरो,अमर उजाला गाजियाबाद
Updated Mon, 03 Oct 2016 11:32 PM IST
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नूपुर तलवार
- फोटो : अमर उजाला
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तीन सप्ताह का पैरोल काटकर हाल ही में डासना जेल गईं आरुषि-हेमराज मर्डर केस की आरोपी नूपुर तलवार को हाईकोर्ट से एक बार फिर राहत मिल गई है। मां की बीमारी के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बार नूपुर की छह सप्ताह की पैरोल मंजूर कर ली है।
नूपुर के अधिवक्ता मंगलवार को (आज) गाजियाबाद सीबीआई विशेष कोर्ट में बेल बांड पेश कर सकते हैं। नूपुर तलवार के अधिवक्ता मनोज शिशौदिया ने बताया कि नूपुर की मां लता चिटनिस (75) काफी बीमार हैं।
80 साल की उम्र हो जाने के चलते नूपुर के बुजुर्ग पिता उनकी ठीक प्रकार से देखभाल करने में असमर्थ हैं। पूर्व में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर नूपुर को तीन सप्ताह का पैरोल मिल चुका है। विगत 27 सितंबर को ही वह अपनी पैरोल अवधि समाप्त हो जाने के बाद कोर्ट में पेश हो गई थीं।
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इसके बाद कोर्ट ने उन्हें डासना जेल भेज दिया था। अब नूपुर की ओर से दोबारा पैरोल की अर्जी हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को नूपुर की छह सप्ताह की पैरोल मंजूर कर ली है।
अधिवक्ता मनोज शिशौदिया की मानें तो हाईकोर्ट आदेश की प्रमाणिक कापी मिलने के साथ ही मंगलवार को वह नूपुर की पैरोल के लिए बेल बांड गाजियाबाद सीबीआई विशेष कोर्ट में पेश कर देंगे।
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नूपुर के अधिवक्ता मंगलवार को (आज) गाजियाबाद सीबीआई विशेष कोर्ट में बेल बांड पेश कर सकते हैं। नूपुर तलवार के अधिवक्ता मनोज शिशौदिया ने बताया कि नूपुर की मां लता चिटनिस (75) काफी बीमार हैं।
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80 साल की उम्र हो जाने के चलते नूपुर के बुजुर्ग पिता उनकी ठीक प्रकार से देखभाल करने में असमर्थ हैं। पूर्व में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर नूपुर को तीन सप्ताह का पैरोल मिल चुका है। विगत 27 सितंबर को ही वह अपनी पैरोल अवधि समाप्त हो जाने के बाद कोर्ट में पेश हो गई थीं।
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इसके बाद कोर्ट ने उन्हें डासना जेल भेज दिया था। अब नूपुर की ओर से दोबारा पैरोल की अर्जी हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को नूपुर की छह सप्ताह की पैरोल मंजूर कर ली है।
अधिवक्ता मनोज शिशौदिया की मानें तो हाईकोर्ट आदेश की प्रमाणिक कापी मिलने के साथ ही मंगलवार को वह नूपुर की पैरोल के लिए बेल बांड गाजियाबाद सीबीआई विशेष कोर्ट में पेश कर देंगे।