फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   new restrictions implemented in ghaziabad due to corona swimming pool gym closed hotels restaurants and cinema halls will run at 50 percent capacity

कोरोना के कारण गाजियाबाद में नई पाबंदियां लागू: स्वीमिंग पूल और जिम बंद, होटल, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल 50 फीसदी क्षमता से चलेंगे

Wed, 05 Jan 2022 11:05 PM IST
Vikas Kumar माई सिटी रिपोर्टर, गाजियाबाद
माई सिटी रिपोर्टर, गाजियाबाद Published by: Vikas Kumar Updated Wed, 05 Jan 2022 11:05 PM IST
सार

जिलाधिकारी ने आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू करने की सलाह दी है। कसी भी बंद स्थान पर अधिकतम 100 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र होंगे, उन्हें कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क, 2 गज की दूरी सैनिटाइजेशन का मुख्य रूप से पालन करना होगा। 

विज्ञापन
new restrictions implemented in ghaziabad due to corona swimming pool gym closed hotels restaurants and cinema halls will run at 50 percent capacity
जिम में कसरत करते लोग - फोटो : amar ujala

विस्तार

कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने के साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या एक हजार के करीब पहुंच गया है। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कोविड लाइन जारी करते हुए सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया है। गाइडलाइन के अनुसार स्वीमिंग पूल वाटर पार्क और जिम बंद करने का आदेश दिया है। रेस्टोरेंट, होटल, फूड प्वाइंट्स और सिनेमाघरों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे। इन सभी स्थानों पर पल्स ऑक्सीमीटर इंफ्रारेड थर्मामीटर, सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। सभी कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों पर हेल्प डेस्क संचालित किया जाएगा।

विज्ञापन


जिलाधिकारी ने आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू करने की सलाह दी है। कसी भी बंद स्थान पर अधिकतम 100 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र होंगे, उन्हें कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क, 2 गज की दूरी सैनिटाइजेशन का मुख्य रूप से पालन करना होगा। खुले स्थान पर ग्राउंड की क्षमता से 50 प्रतिशत लोग ही एकत्र हो सकेंगे। मंडी स्थल, साप्ताहिक बाजार पर भीड़ का नियंत्रण होना जरूरी है। सभी प्रमुख मंडियों में सुबह 4 बजे से 8 बजे तक ही ट्रकों की आवाजाही होगी। इस नियम को सख्ती से पालन करने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक सुबह 4 बजे से 8 बजे तक संयुक्त रूप से निरीक्षण करेंगे। जिससे कि कोविड गाइडलाइन का पालन हो सके। धार्मिक संस्थानों पर कोविड-9 के स्थापित कर मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed