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नन्हें सपनों का कत्ल : दुष्कर्म के चश्मदीद बच्चे की हत्या के दोषी को उम्रकैद

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 14 Apr 2026 02:20 AM IST
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Murder of little dreams: Man sentenced to life imprisonment for murdering child who witnessed rape
गाजियाबाद। कविनगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में दुष्कर्म और हत्या के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला एक 10 वर्षीय बच्चे से दुष्कर्म और उस घटना के चश्मदीद आठ वर्षीय बच्चे की गला दबाकर हत्या से जुड़ा है। अदालत ने दोषी बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले पप्पू कुमार पर 1.03 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। विशेष न्यायाधीश दीपिका तिवारी की अदालत ने पुख्ता साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर यह फैसला सुनाया।
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अदालत से मिली जानकारी के अनुसार 26 अक्तूबर 2018 को कविनगर थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका आठ वर्षीय बेटा बिना बताए घर से कहीं चला गया था और काफी तलाश के बावजूद वह नहीं मिला। बच्चे की खोज में पप्पू भी शामिल था। 28 अक्तूबर को पप्पू साइकिल से कहीं जा रहा था। पूछताछ पर पता चला कि साइकिल मालिक का बेटा और गायब हुआ बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ते थे, दोनों आपस में दोस्त थे। जब साइकिल मालिक के बेटे से पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि पप्पू 26 अक्तूबर को उसके साथ गंदा काम कर रहा था। तभी उसका दोस्त कमरे में आ गया और उसे देख लिया। इसके बाद वह यह कहता हुआ भाग गया कि सबको बता देगा। पप्पू उसके पीछे-पीछे गया था। इस जानकारी के बाद पुलिस ने मामले की दिशा बदल दी और जांच आगे बढ़ाई। सुनवाई के दौरान पुलिस ने 15 गवाह और 16 साक्ष्य अदालत में पेश किए थे। इस आधार पर उसे अदालत ने सजा सुनाई।
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