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Ghaziabad News: बेसमेंट में रिहायश करने पर सख्त हुई नगर पालिका, 100 भवन मालिकों को नोटिस जारी

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 10 Apr 2026 01:33 AM IST
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Municipality Cracks Down on Residential Use of Basements; Notices Issued to 100 Building Owners
खोड़ा। क्षेत्र में भवनों में बनाए गए बेसमेंट को लोग घर के रूप में प्रयोग करने रहे हैं। इसकी सूचना नगर पालिका को मिली तो खोड़ा में ऐसे भवनाें को चिंहित किया और 100 लोगों को नोटिस जारी कर दिए। इसके साथ ही अन्य भवनों की भी जांच की जा रही है। ऐसे भवन मालिकों के खिलाफ नगर पालिका सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
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दरअसल, खोड़ा क्षेत्र में बने भवनों के बेसमेंट में लोगों ने अपना रिहायश बनाने के लिए अवैध निर्माण करा लिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि बेसमेंट में केवल पार्किंग या गोदाम ही बनाया जा सकता है। इससे अलग किसी भी प्रकार का निर्माण पूरी तरह अवैध माना जाएगा। नगरपालिका अधिकारी ने अधीनस्थों को क्षेत्र के भवनों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इससे मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति का आकलन करेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति नियमों के खिलाफ बेसमेंट में निर्माण करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पहले नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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नगरपालिका के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र सिंह का कहना है कि बेसमेंट में जांच के बाद पार्किंग से अलग निर्माण पाया जाता है तो नोटिस देकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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