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Ghaziabad News: खुलेआम वाहन लेकर घूम रहे नाबालिग, नहीं हो रही कार्रवाई

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 08 Jan 2024 12:25 AM IST
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Minors roaming openly with vehicles, no action is being taken
गाजियाबाद। शहर की लोकल सड़कों से लेकर हाईवे और एक्सप्रेसवे पर नाबालिग वाहनों को चला रहे हैं। जनवरी माह में मात्र 6 वाहनों के चालान किए गए हैं जबकि, 2023 में 234 वाहनों के चालान किए गए और 100 से ज्यादा रिपोर्ट दर्ज कराई गईं हालांकि यातायात पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नाबालिगों को वाहन न देने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्कूल, कॉलेज और सोसायटी में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
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बेरोकटोक घूम रहे नाबालिग, अभिभावक-पुलिस दोनों बेपरवाह :
सुबह दस बजे आंबेडकर रोड पर स्कूटी लेकर एक छात्र ट्यूशन पड़ने जाता मिला। कालका गढ़ी चौक से वह तेजी से निकल गया, लेकिन वहां तैनात पुलिसकर्मी ने उसको रोकने की जरूरत नहीं समझी। 11.30 पर एनएच-9 पर महरौली के पास 15-16 साल के दो छात्र बाइक पर लालकुआं की तरफ जा रहे थे। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने उनको देखा लेकिन रोका नहीं। खास बात यह है कि इन नाबालिगों ने हेल्मेट भी नहीं लगाया हुआ था। इसके अलावा आरडीसी, राजनगर एक्सटेंशन भी तीन नाबालिग वाहन चलाते हुए मिले, लेकिन अभिभावक भी खतरे से पूरी तरह अनजान नजर आए। स्कूलों में भी छात्र स्कूटी, बाइक लेकर पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी इनकी कोई रोकटोक नहीं होती। इस बारे में एडीसीपी यातायात विरेंद्र सिंह बताया कि वाहन चलाते हुए मिलने पर नाबालिगों को समझाया जाता है। उनको कानून की जानकारी दी जाती है। इस प्रकार के मामलों में और तेजी लाई जाएगी।
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25 हजार जुर्माने के साथ तीन साल की सजा :
मोटर व्हीकल एक्ट में नाबालिग को वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर वाहन स्वामी पर 25 हजार का जुर्माना और तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। इतना ही नहीं, वाहन चलाने वाले का लाइसेंस भी 25 साल की उम्र पूरी होने के बाद जारी किया जाएगा। यातायात पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, 234 में से 150 ऐसे मामले सामने आए हैं, जो अपने परिचितों और रिश्तेदारों के वाहन लेकर चल रहे थे। शेष वाहन अपने अभिभावकों से लेकर नाबालिग चल रहे थे।
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