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Ghaziabad News: गृह ऋण की शेष राशि जारी करने के बदले रिश्वत मामले में सुनवाई टली

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 04:14 PM IST
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mathura icici Bank trap case not hearing CBI court

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गवाह के नहीं पहुंचने से सीबीआई अदालत में नहीं हो सकी कार्रवाई

अब नौ सितंबर को होगी सुनवाई

माई सिटी रिपोर्टर 

गाजियाबाद। मथुरा के भूतेश्वर स्थित आईसीआईसीआई बैंक शाखा में गृह ऋण की शेष राशि जारी करने के बदले 50 हजार रुपये रिश्वत लेने के मामले में शनिवार को सुनवाई नहीं हो सकी।

अभियोजन पक्ष का गवाह अदालत में उपस्थित नहीं हुआ, जिसके कारण सुनवाई टल गई। सीबीआई की विशेष अदालत ने अब मामले में अगली सुनवाई के लिए नौ सितंबर की तारीख तय की है।
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मामला आईसीआईसीआई बैंक की भूतेश्वर शाखा में वर्ष 2018 में सामने आए रिश्वत प्रकरण से जुड़ा है। सीबीआई के अनुसार शिकायतकर्ता महेश गौतम ने बैंक से 10 लाख रुपये का गृह ऋण लिया था। बैंक की ओर से ऋण की पहली किस्त के रूप में करीब 3.04 लाख रुपये जारी किए गए थे। इसके बाद शेष रकम जारी करने के लिए बैंक के तत्कालीन सेल मैनेजर सोनू सिकरवार पर 50 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगा।
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शिकायतकर्ता के मुताबिक सेल मैनेजर ने रिश्वत की रकम बैंक में कार्यरत सेल एग्जीक्यूटिव ऋषभ कुमार को देने के लिए कहा था। महेश गौतम ने इसकी शिकायत सीबीआई से की। शिकायत मिलने के बाद एजेंसी ने मामले की जांच की और आरोपों की पुष्टि के लिए जाल बिछाया।

सीबीआई की टीम ने कार्रवाई करते हुए ऋषभ कुमार को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामले में तत्कालीन सेल मैनेजर सोनू सिकरवार की भूमिका की भी जांच की गई। जांच पूरी होने के बाद मामला अदालत पहुंचा और अब अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।


शनिवार को गवाह के अदालत में उपस्थित नहीं होने के कारण सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए नौ सितंबर की तारीख निर्धारित की है। अब अगली तारीख पर गवाह के बयान दर्ज होने की उम्मीद है।

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