{"_id":"669c331c4970d0017e02a294","slug":"landlord-guilty-of-raping-a-girl-gets-20-years-imprisonment-ghaziabad-news-c-30-gbd1013-423589-2024-07-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ghaziabad News: बच्ची से दुष्कर्म के दोषी मकान मालिक को 20 वर्ष कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ghaziabad News: बच्ची से दुष्कर्म के दोषी मकान मालिक को 20 वर्ष कारावास
विज्ञापन
गाजियाबाद। बच्ची से दुष्कर्म के मामले में माता-पिता के अदालत में बयान से पलटने के बाद भी पॉक्सो कोर्ट ने मकान मालिक ज्ञानेंद्र सिंह को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के विशेष न्यायाधीश भारत यादव ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की पूरी धनराशि बच्ची को दिए जाने का आदेश दिया है। बच्ची ने अदालत में घटना के बारे में पूरी जानकारी दी थी, उसी आधार पर विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि नंदग्राम थाना क्षेत्र में निवासी ज्ञानेंद्र के मकान में एक व्यक्ति परिवार सहित किराये पर रहता था। 20 मई 2022 को किरायेदार की बेटी (4) को मकान मालिक ज्ञानेंद्र खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची ने यह बात अपनी मां को बताई। मां ने ज्ञानेंद्र के खिलाफ मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर ज्ञानेंद्र को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पुलिस ने एक जुलाई 2022 को अदालत में आरोप पत्र पेश कर दिया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बच्ची के माता-पिता ने बयान बदल दिया था। अदालत को बताया था कि मकान मालिक ज्ञानेंद्र से 50 हजार रुपये का लेन-देन था। आए दिन ज्ञानेंद्र रुपये वापस मांगते हुए दबाव बनाता था। वहीं मां ने कहा था कि उनकी बेटी ज्ञानेंद्र के पास रोज खेलने जाती थी। ज्ञानेंद्र बच्ची को खाना भी खिलाता था और उसके साथ खेलता भी था, गलतफहमी में दूसरों के कहने पर रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। बच्ची ने ज्ञानेंद्र की हरकतों को बारे में अदालत को बताया था। उसी आधार पर पॉक्सो के तहत दुष्कर्म मानते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि नंदग्राम थाना क्षेत्र में निवासी ज्ञानेंद्र के मकान में एक व्यक्ति परिवार सहित किराये पर रहता था। 20 मई 2022 को किरायेदार की बेटी (4) को मकान मालिक ज्ञानेंद्र खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची ने यह बात अपनी मां को बताई। मां ने ज्ञानेंद्र के खिलाफ मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर ज्ञानेंद्र को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पुलिस ने एक जुलाई 2022 को अदालत में आरोप पत्र पेश कर दिया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बच्ची के माता-पिता ने बयान बदल दिया था। अदालत को बताया था कि मकान मालिक ज्ञानेंद्र से 50 हजार रुपये का लेन-देन था। आए दिन ज्ञानेंद्र रुपये वापस मांगते हुए दबाव बनाता था। वहीं मां ने कहा था कि उनकी बेटी ज्ञानेंद्र के पास रोज खेलने जाती थी। ज्ञानेंद्र बच्ची को खाना भी खिलाता था और उसके साथ खेलता भी था, गलतफहमी में दूसरों के कहने पर रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। बच्ची ने ज्ञानेंद्र की हरकतों को बारे में अदालत को बताया था। उसी आधार पर पॉक्सो के तहत दुष्कर्म मानते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन