फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   jr foods charge fram not hearing CBI court

Ghaziabad News: यूनियन बैंक ऋण मामले में आरोप तय करने पर सुनवाई टली

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 04:26 PM IST
विज्ञापन
jr foods charge fram not hearing CBI court
अधिवक्ताओं के अदालत में पेश नहीं होने से नहीं हो सकी सुनवाई, 15 करोड़ से अधिक के ऋण घोटाले का मामला
विज्ञापन


माई सिटी रिपोर्टर

गाजियाबाद। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 15 करोड़ रुपये से अधिक के कथित ऋण घोटाले में आरोप तय करने को लेकर सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन अधिवक्ताओं के अदालत में पेश नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने मामले में अगली तारीख 22 सितंबर तय कर दी है।

मामला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ की शिकायत पर सीबीआई की ओर से दर्ज मुकदमे से जुड़ा है। इसमें बैंक की तत्कालीन अधिकारी शेफाली शर्मा, करन दीप सिंह और निजी व्यक्ति निखिल गौर, नितिन गौर समेत 10 आरोपी हैं। सीबीआई ने तत्कालीन क्षेत्रीय प्रमुख पवन कुमार गौर की शिकायत पर 24 दिसंबर 2018 को मुकदमा दर्ज किया था।
विज्ञापन


सीबीआई का आरोप है कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश के तहत मेसर्स जेआर फूड्स के नाम पर करीब 15 करोड़ रुपये का कार्यशील पूंजी ऋण स्वीकृत कराया। जांच में ऋण के लिए लगाए गए व्यापारिक विवरण, लाभ-हानि खाते और अन्य वित्तीय दस्तावेजों में अनियमितताएं मिलने का दावा किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


जांच एजेंसी के मुताबिक, जेआर फूड्स की ओर से 15 फरवरी 2017 को 15 करोड़ रुपये की क्रेडिट लिमिट के लिए आवेदन किया गया था। ऋण स्वीकृति के लिए लगाए गए दो बड़े खरीद आदेश भी जांच में फर्जी पाए गए। सीबीआई का आरोप है कि बैंक स्तर पर दस्तावेजों का आवश्यक सत्यापन नहीं किया गया। मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया के तहत सुनवाई होनी है। अब अगली तारीख पर अदालत में इस मामले में आगे की कार्यवाही होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed