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Ghaziabad News: एक्सप्रेसवे पर रोका वाहन तो कटेगा चालान, होगा मुकदमा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 18 Aug 2024 03:40 AM IST
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If a vehicle is stopped on the expressway, a challan will be issued and a case will be filed
गाजियाबाद। अब एक्सप्रेसवे पर नो पार्किंग में वाहन खड़ा किया या वाहन रोककर सवारी उतारी या बैठाई तो चालान कटेगा या मुकदमा दर्ज होगा। इंदिरापुरम के मॉडल टाउन क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर वाहन रोकने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर पुलिस ने एक सप्ताह में 170 वाहनों के चालान काटे हैं और जो फिर से वाहन रोकता पाया गया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर वाहन सीज किए हैं।
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एक्सप्रेसवे पर दो पहिया व तीन पहिया वाहनों का प्रतिबंध है। गाजियाबाद के प्रवेश व निकास वाले स्थालों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी है लेकिन प्रतिबंधित वाहन मेरठ व दिल्ली से एक्सप्रेसवे पर आ रहे हैं, जो हादसे का कारण बन रहे हैं। इनके अलावा बस, कैब व अन्य वाहन एक्सप्रेसवे पर रुककर सवारी उतार रहे हैं और बैठा रहे हैं। ऐसे में लोग एनएच नौ और एक्सप्रेसवे पैदल पार कर रहे हैं। ऐसे में हादसे हो रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए अभियान शुरू किया है कि अगर अब कोई एक्सप्रेसवे पर वाहन रोकता पाया गया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
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10 अगस्त से 16 अगस्त के बीच पुलिस ने इंदिरापुरम थाने में 10 एफआईआर दर्ज कराई हैं, 14 वाहन सीज किए हैं। एडीसीपी यातायात पीयूष सिंह ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों की वीडियो भी बनाई गई है। कई वाहन चालक दूसरी बार पकड़े गए तो उनके वाहन सीज किए गए हैं। पहली बार पकड़े जाने पर चालान किया गया। इसके बाद फिर से पकड़े जाने पर मुकदमा किया और फिर वाहन सीज की कार्रवाई की गई है।
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प्रतिबंधित वाहनों को रोकने के लिए लिखा पत्र
एडीसीपी ने बताया कि प्रतिबंधित वाहनों को रोकने के लिए एनएचएआई और मेरठ व दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा गया है। साथ ही इसमें एनएचएआई से एक्सप्रेसवे से एनएच को जोड़ने वाले प्वाइंट पर स्पीड को नियंत्रण करने के लिए कुछ इंतजाम किए जाएं। जिससे हादसे रोके जा सकें और प्रतिबंधित वाहनों को भी रोका जा सके।
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