Ghaziabad: कल तक जमा करा दें असलहा, अगर नहीं कराया तो दर्ज होगा केस, इन लोगों को शस्त्र रखने की होगी छूट
ऐसे लोगों के भी शस्त्र अनिवार्य रूप से जमा कराए जाएंगे, जिनके बारे में चुनाव के दौरान बाधा उत्पन्न करने की संभावना की जानकारी मिली हो। गाजियाबाद जिले में फिलहाल 14747 शस्त्र लाइसेंस हैं।
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अगर आपके पास लाइसेंसी असलाह है और आपने कल यानी 14 अप्रैल तक उसे जमा नहीं कराया तो आपके खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाएगा। इसके निर्देश चुनाव आयोग ने दिए हैं। केस निषेधाज्ञा ( धारा -144 ) के उल्लंघन धारा-188 और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया जाएगा। इससे पहले नोटिस जारी होगा। उसका जवाब देने के लिए सात दिन की मोहलत होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि शहरी क्षेत्र और इसके 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले शस्त्र लाइसेंस की स्क्रीनिंग कर असलहा जमा कराए जाएंगे। स्क्रीनिंग कमेटी इसकी समीक्षा करेगी। हाल ही में जमानत पर रिहा हुए लोग, आपराधिक इतिहास वाले, दंगे में संलिप्त रह चुके, पूर्व में मुचलका पाबंद किए जा चुके लाइसेंसधारकों की स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से कराई जाएगी।
इनके अलावा ऐसे लोगों के भी शस्त्र अनिवार्य रूप से जमा कराए जाएंगे, जिनके बारे में चुनाव के दौरान बाधा उत्पन्न करने की संभावना की जानकारी मिली हो। गाजियाबाद जिले में फिलहाल 14747 शस्त्र लाइसेंस हैं। चुनाव परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर शस्त्र लौटा दिए जाएंगे।
इन लोगों को मिलेगी छूट
कुछ लोगों को असलाह रखने की छूट रहेगी। इनमें वे लोग हैं जो फर्म का कैश लाने और ले जाने का काम करते हैं, फैक्टरी, एटीएम बूथ, बैंक, कैश वैन के सुरक्षाकर्मी, मोटा कैश या सोना-चांदी लेकर चलने वाले सराफ शामिल हैं। इनके अलावा जिन लोगों को जान का खतरा है, वे भी रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए थाने की रिपोर्ट अनिवार्य होगी।