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गरमाएगा हज हाउस और हाउस टैक्स का मुद्दा
ब्यूरो,अमर उजाला गाजियाबाद
Updated Wed, 13 Jul 2016 01:16 AM IST
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नगर निगम
- फोटो : अमर उजाला
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कई बार तारीख में बदलाव के बाद अब नगर निगम की बोर्ड बैठक 14 जुलाई को होगी। बैठक में ‘स्पॉट फाइन पॉलिसी’ और डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए यूजर चार्ज की नियमावली समेत 93 प्रस्तावों पर मंथन होगा।
बोर्ड की सहमति मिली तो जल्द ही शहर में यह दो नियमावली लागू कर दी जाएंगी। इसके अलावा हज हाउस को जमीन देने का विवादित प्रस्ताव भी एजेंडे में रखा गया है। बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे से बोर्ड बैठक शुरू होगी।
सबसे पहले कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों की पुष्टि होगी। इस दौरान हाउस टैक्स बढ़ोतरी के मसले पर भी चर्चा होगी। अधिकारियों ने 5 फीसदी हाउस टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति की बैठक में तो रखा था, लेकिन बोर्ड बैठक के एजेंडे से इसे हटा दिया गया।
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ऐसे में इस मुद्दे पर हंगामा होना तय है। नगर निगम सीमा के विस्तार के प्रस्ताव पर भी बैठक में चर्चा होगी। निगम सीमा में कनावनी, मोरटी, भोवापुर, अटौर, नंगला फिरोजपुर को शामिल किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। निगम ने इसके लिए नियमावली तैयार की है।
हालांकि बिना किसी ठोस आधार के ही यूजर चार्ज की दरें तय कर दिए जाने पर भी विरोध है। निगम ने सड़कों पर कूड़ा, गंदगी फैलाने वालों और अतिक्रमण करने वालों पर जुर्माना लगाने के लिए भी नियमावली बनाई है। इनके अलावा वार्डों में सड़क, नाली, सीवर, इंटरलॉकिंग टाइल्स, पार्कों की बाउंड्रीवाल आदि विकास कार्यों के प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी।
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बोर्ड की सहमति मिली तो जल्द ही शहर में यह दो नियमावली लागू कर दी जाएंगी। इसके अलावा हज हाउस को जमीन देने का विवादित प्रस्ताव भी एजेंडे में रखा गया है। बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे से बोर्ड बैठक शुरू होगी।
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सबसे पहले कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों की पुष्टि होगी। इस दौरान हाउस टैक्स बढ़ोतरी के मसले पर भी चर्चा होगी। अधिकारियों ने 5 फीसदी हाउस टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति की बैठक में तो रखा था, लेकिन बोर्ड बैठक के एजेंडे से इसे हटा दिया गया।
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ऐसे में इस मुद्दे पर हंगामा होना तय है। नगर निगम सीमा के विस्तार के प्रस्ताव पर भी बैठक में चर्चा होगी। निगम सीमा में कनावनी, मोरटी, भोवापुर, अटौर, नंगला फिरोजपुर को शामिल किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। निगम ने इसके लिए नियमावली तैयार की है।
हालांकि बिना किसी ठोस आधार के ही यूजर चार्ज की दरें तय कर दिए जाने पर भी विरोध है। निगम ने सड़कों पर कूड़ा, गंदगी फैलाने वालों और अतिक्रमण करने वालों पर जुर्माना लगाने के लिए भी नियमावली बनाई है। इनके अलावा वार्डों में सड़क, नाली, सीवर, इंटरलॉकिंग टाइल्स, पार्कों की बाउंड्रीवाल आदि विकास कार्यों के प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी।