{"_id":"61abbb7161aa204516038cc8","slug":"ghaziyabad-shahibabad-news-gbd230473512","type":"story","status":"publish","title_hn":"आठ घंटे चली ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र की पीएनजी फैक्टरियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आठ घंटे चली ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र की पीएनजी फैक्टरियां
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आठ घंटे चलीं ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र की पीएनजी फैक्टरियां
लोनी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश के बाद शनिवार को यूपीसीडा ने ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र के फैक्टरी संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पीएनजी, क्लीनर ईंधन पर संचालित न की जाने वाली फैक्ट्रियों को सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन आठ घंटे चलाने के लिए निर्देश दिए हैं।
यूपीसीडा के उपमहाप्रबंधक आरएस यादव ने बताया कि देश में सबसे प्रदूषित शहरों में लोनी पहले स्थान पर है। इसके चलते कमीशन फार एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर द्वारा क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने उद्यमियों से प्रदूषण में रोकथाम के लिए सहयोग की मांग की हैं। उन्होंने बताया कि उद्यमियों को पीएनजी और क्लीनर ईंधन पर न चलने वाली फैक्ट्रियों को सप्ताह में शनिवार और रविवार को बंद रखने व अन्य दिनों में आठ घंटे चलाने की अनुमित दी गई है। इसके साथ ही प्रदूषण फैलाने वाली फैक्टरी को तत्काल प्रभाव से बंद करके भूखंड को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
लोनी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश के बाद शनिवार को यूपीसीडा ने ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र के फैक्टरी संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पीएनजी, क्लीनर ईंधन पर संचालित न की जाने वाली फैक्ट्रियों को सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन आठ घंटे चलाने के लिए निर्देश दिए हैं।
यूपीसीडा के उपमहाप्रबंधक आरएस यादव ने बताया कि देश में सबसे प्रदूषित शहरों में लोनी पहले स्थान पर है। इसके चलते कमीशन फार एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर द्वारा क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने उद्यमियों से प्रदूषण में रोकथाम के लिए सहयोग की मांग की हैं। उन्होंने बताया कि उद्यमियों को पीएनजी और क्लीनर ईंधन पर न चलने वाली फैक्ट्रियों को सप्ताह में शनिवार और रविवार को बंद रखने व अन्य दिनों में आठ घंटे चलाने की अनुमित दी गई है। इसके साथ ही प्रदूषण फैलाने वाली फैक्टरी को तत्काल प्रभाव से बंद करके भूखंड को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन