फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   ghaziyabad

गाड़ी खरीदने से पहले लेना होगा वीआईपी नंबर

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 12 Sep 2021 01:11 AM IST
विज्ञापन
ghaziyabad
गाड़ी खरीदने से पहले लेना होगा वीआईपी नंबर
विज्ञापन

गाजियाबाद। आप गाड़ी के लिए वीआईपी नंबर लेना चाहते हैं तो इसे वाहन खरीदने से पहले ही बुक कराना होगा। एक महीने के अंदर गाड़ी नहीं खरीदने में वीआईपी नंबर के लिए जमा राशि जब्त हो जाएगी। संभागीय परिवहन विभाग ने वीआईपी नंबर के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अभी तक लोग पहले वाहन खरीदते थे, उसके बाद वीआईपी नंबर के लिए आवेदन करते थे।
एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत सिंह ने बताया कि वीआईपी नंबर के लिए अब नई व्यवस्था शुरू की गई है। यदि किसी भी वाहन स्वामी को अपनी कार के लिए वीआईपी नंबर लेना है तो उसे पहले नंबर जारी कराना होगा। उसके बाद कार खरीदनी होगी। यदि कार पहले खरीद लेते हैं तो शोरूम से ही गाड़ी के लिए नंबर जारी हो जाएगा। फिर वह वीआईपी नंबर नहीं ले पाएंगे। उन्होंने कहा की कार स्वामियों को टैक्स कटने से पहले डीलर को कार का नंबर उपलब्ध कराना होगा।
विज्ञापन

नंबर लेने के एक महीने के अंदर खरीदनी होगी कार
परिवहन विभाग के नये आदेश के बाद वीआईपी या ऐच्छिक नंबर की बुकिंग गाड़ी खरीदने से पहले ही करनी होगी। वीआईपी नंबर के लिए एक लाख रुपये से ऊपर खर्च करना होगा। पुरानी प्रक्रिया के तहत ही वीआईपी नंबर अलॉट किया जाएगा। नंबर खरीदने के एक महीने के अंदर कार या अन्य वाहन खरीदना होगा। यदि कोई वाहन नहीं खरीद पाता है तो उस नंबर को निरस्त कर दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed