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आज से सोमवार सुबह सात बजे तक रहेगा साप्ताहिक कर्फ्यू
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आज से सोमवार सुबह सात बजे तक रहेगा साप्ताहिक कर्फ्यू
गाजियाबाद। आज से जिले के सभी बाजार दो दिन के लिए कोरोना साप्ताहिक बंदी में पूरी तरह से बंद रहेंगे। सोमवार की सुबह सात बजे तक पूर्ण रूप से शासन की तरफ से निर्धारित शर्तों के हिसाब से कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस अवधि सिर्फ दूध, मेडिकल स्टोर व आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। बाकी पूर्ण रूप से साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी।
सभी मजिस्ट्रेट और थानों की पुलिस सुनिश्चित कराएगी कि कोरोना कंर्फ्यू का कड़ा से पालन कराए। इसके लिए पहले से सेक्टर और जोन वाइज मजिस्ट्रेट की ड्यूटी निर्धारित है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान सिर्फ चिकित्सकीय कारण, अस्पताल, मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी लैब और इंडस्ट्री में काम करने वाले अधिकारियों और श्रमिकों को ही निकलने की अनुमति होगी। इसके साथ ही अगर किसी की ट्रेन या बस से टिकट बुक हैं तो उन्हें भी जाने की इजाजत दी जाएगी। बाकी किसी को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी।
ये रहेंगे बंद
- शहर व देहात के सभी बाजार
- मंदिर, गुरुद्वारे व अन्य सभी धार्मिक स्थल
- नाई की दुकानें
- सड़क किनारे लगने वाले ठेले
इन्हें रहेगी परमिशन
- अस्पताल, मेडिकल स्टोर व नर्सिंग होम
- जिले में संचालित सभी इंडस्ट्री
- मेट्रो सेवा, रेल व बस सेवा
- दूध की दुकानें
- सब्जी मंडी सुबह 10 बजे तक
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गाजियाबाद। आज से जिले के सभी बाजार दो दिन के लिए कोरोना साप्ताहिक बंदी में पूरी तरह से बंद रहेंगे। सोमवार की सुबह सात बजे तक पूर्ण रूप से शासन की तरफ से निर्धारित शर्तों के हिसाब से कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस अवधि सिर्फ दूध, मेडिकल स्टोर व आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। बाकी पूर्ण रूप से साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी।
सभी मजिस्ट्रेट और थानों की पुलिस सुनिश्चित कराएगी कि कोरोना कंर्फ्यू का कड़ा से पालन कराए। इसके लिए पहले से सेक्टर और जोन वाइज मजिस्ट्रेट की ड्यूटी निर्धारित है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान सिर्फ चिकित्सकीय कारण, अस्पताल, मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी लैब और इंडस्ट्री में काम करने वाले अधिकारियों और श्रमिकों को ही निकलने की अनुमति होगी। इसके साथ ही अगर किसी की ट्रेन या बस से टिकट बुक हैं तो उन्हें भी जाने की इजाजत दी जाएगी। बाकी किसी को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी।
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ये रहेंगे बंद
- शहर व देहात के सभी बाजार
- मंदिर, गुरुद्वारे व अन्य सभी धार्मिक स्थल
- नाई की दुकानें
- सड़क किनारे लगने वाले ठेले
इन्हें रहेगी परमिशन
- अस्पताल, मेडिकल स्टोर व नर्सिंग होम
- जिले में संचालित सभी इंडस्ट्री
- मेट्रो सेवा, रेल व बस सेवा
- दूध की दुकानें
- सब्जी मंडी सुबह 10 बजे तक