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राष्ट्रीय लोक अदालत में 51 हजार लोगों को मिला लाभ

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 11 Jul 2021 12:30 AM IST
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राष्ट्रीय लोक अदालत में 51 हजार लोगों को मिला लाभ
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गाजियाबाद। राष्ट्रीय लोक अदालत में 51 हजार लोगों को लाभ मिला। लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में किया गया। अदालत में विभिन्न प्रकृति के सुलह योग्य एवं शमनीय 10286 वादों का निस्तारण किया गया। इसमें अर्थदंड से दंडनीय मामलों में 21लाख 76 हजार 590 रुपए अर्थ दंड वसूल किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में वैवाहिक एवं भरण पोषण संबंधी 81 मामलों का निस्तारण परिवार न्यायालय द्वारा सुलह समझौते के आधार पर हुआ। मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर से संबंधित कुल 60 मामलों का निस्तारण करते हुए पक्षकारों को 80 लाख 55 हजार रुपए अदा किए जाने के आदेश पारित किए गए। लघु प्रकृति के मामलों में लेबर एक्ट वाणिज्य अधिनियम, 26 यूपी पुलिस अधिनियम यानि चालान संबंधित, बाट माप अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, आबकारी अधिनियम, जिला परिषद अधिनियम आदि से संबंधित मामलों का निस्तारण किया गया। उत्तराधिकार पत्र से संबंधित 10 मामलों का निस्तारण हुआ, इसमें 1503661 रुपये अदा कराए गए। लोक अदालत में विभिन्न बैंकों के लोन रिकवरी एवं बीएसएनल से संबंधित कुल 403 मामलों का निस्तारण हुआ। इसमें 3,86,25619 रुपये की धनराशि वसूल की गई । राजस्व न्यायालयों से राजस्व संबंधी 40110 मामलों का निस्तारण किया गया। प्राधिकरण की सचिव नेहा रुंगटा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में लगभग 51 हजार लोगों को लाभ मिला। अदालत को सफल बनाने में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 व नोडल अधिकारी अरविंद कुमार यादव, प्रधान अधिकारी नजारत रविंद्र प्रसाद गुप्ता, सीबीआई जज रेखा अग्निहोत्री, विशेष अदालत एसएसटी की न्यायाधीश रीता सिंह, पाक्सो कोर्ट संख्या एक के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप चौधरी, कोर्ट मैनेजर मनोज मिश्रा, सिस्टम ऑफिसर शिवम श्रीवास्तव व विमलेश शुक्ला सहित अन्य स्टॉफ मौजूद था।
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