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कोरोना: कल से अनलॉक की पटरी पर चलेगा गाजियाबाद, कर्फ्यू खोलने का आदेश जारी, करना होगा नियमों का पालन

Sun, 06 Jun 2021 07:17 PM IST
सुशील कुमार कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजियाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजियाबाद Published by: सुशील कुमार कुमार Updated Sun, 06 Jun 2021 07:17 PM IST
सार

आवश्यक वस्तुओं की बिक्री में किराना, दूध, सब्जी और दवाओं की दुकानों को जिला प्रशासन के तय समय के मुताबिक खोला जा रहा है। बाजार खोलने की दिशा में जिला प्रशासन व्यापारी संगठनों से वार्ता भी कर चुका है। 

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Ghaziabad unlock from tomorrow 7 june due to decreasing case of coronavirus dm issue order to open curfew
फाइल फोटो - फोटो : पीटीआई

विस्तार

कोरोना के नए मामलों में कमी आने पर गाजियाबाद में कर्फ्यू में छूट मिली है। प्रशासन ने कर्फ्यू खोलने का आदेश जारी किया है। जनपद में सक्रिय मरीजों की संख्या छह सौ से कम रह गए हैं। 

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बता दें कि जिले में दो महीने बाद बाजारों के खुलने का रास्ता साफ हो गया है। प्रशासन ने आंकड़ा छह सौ या इससे कम होने पर बाजार खोलने की मंजूरी देने की बात कही थी। 
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कोरोना संक्रमण के चलते करीब दो महीने से बाजार बंद है।

आवश्यक वस्तुओं की बिक्री में किराना, दूध, सब्जी और दवाओं की दुकानों को जिला प्रशासन के तय समय के मुताबिक खोला जा रहा है। बाजार खोलने की दिशा में जिला प्रशासन व्यापारी संगठनों से वार्ता भी कर चुका है। 
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जिले में सुबह आठ से रात्रि में आठ बजे तक बाजारों को अनुमति दी जा सकती है। हालांकि जिन जिलों में कोरोना कर्फ्यू हट चुका है, वहां सुबह सात से रात के सात बजे तक बाजार खुलने की अनुमति है। 


करना होगा नियमों का पालन
बाजारों के खुलने के बाद नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। व्यापारियों को मास्क, सैनिटाइजर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ग्राहकों से कराना होगा। 

होटल, रेस्टोरेंट बंद, ठेली, रेहड़ी वालों को छूट
शासन से जारी गाइडलाइन में होटल, रेस्टोरेंट्स को खोलने की अनुमति नहीं है जबकि ठेली, रेहड़ी विक्रेता दो गज की दूरी का पालन कराते हुए अपना काम कर सकते हैं।

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