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गाजियाबाद : धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोपी उम्मेद पर लगा रासुका
Wed, 30 Jun 2021 06:47 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 30 Jun 2021 06:47 AM IST
सार
- समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार उस पर रासुका की धारा 3 (2) लगाई गई है
- इस मामले के अन्य आरोपियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है
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सपा नेता उम्मेद पहलवान और पीड़ित बुजुर्ग (बाएं से दाएं)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बुजुर्ग की दाढ़ी काटने के मामले में भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया डालने के आरोपी सपा नेता उम्मेद पहलवान पर रासुका लगाया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार गाजियाबाद पुलिस ने उम्मेद पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 (2) लगाई गई है।
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Ghaziabad Police says it has invoked Section 3(2) of National Security Act against Ummed Pahalwan (in file pic), who was arrested for allegedly stoking religious sentiments though his social media posts regarding the assault on a Muslim man in Loni earlier this month pic.twitter.com/xTwF2rzG5x
— ANI UP (@ANINewsUP) June 30, 2021विज्ञापन
बता दें कि पांच जून को बुलंदशहर के अनूपशहर निवासी बुजुर्ग अब्दुल समद के साथ मारपीट और दाढ़ी काटने की घटना हुई थी। लोनी बॉर्डर पुलिस ने 7 जून को केस दर्ज किया था। घटना की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 14 जून को केस में धाराएं बढ़ाते हुए अभय उर्फ कल्लू और आदिल को गिरफ्तार किया था।साथ ही मुख्य आरोपी के तौर पर बंथला निवासी प्रवेश गुर्जर का नाम प्रकाश में आया था, जिसे पुलिस रंगदारी के मामले में 12 जून को ही जेल भेज चुकी थी।
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घटना के बाद लक्ष्मी गार्डन लोनी निवासी सपा नेता उम्मेद पहलवान ने पीड़ित तांत्रिक के साथ फेसबुक लाइव कर भड़काऊ वीडियो डाली थी। पुलिस ने केस दर्ज कर 19 जून को उम्मेद गिरफ्तार कर लिया था, जो अभी तक जेल में बंद है। एसएसपी अमित पाठक का कहना था कि उम्मेद के अलावा दाढ़ी काटने के आरोपी प्रवेश गुर्जर व कल्लू गुर्जर पर रासुका लगाने का फैसला लिया गया है। इन तीनों ने अपने कृत्यों से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की और धार्मिक भावना आहत की। लिहाजा इन पर शिकंजा कसा जाएगा।