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गाजियाबाद: मनोज धामा नहीं लड़ सकेंगे विधानसभा चुनाव, अर्जी खारिज, सक्षम अधिकारी से आवेदन की छूट
Fri, 21 Jan 2022 02:24 PM IST
अनुराग सक्सेना
अमर उजाला ब्यूरो, गाजियाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, गाजियाबाद
Published by: अनुराग सक्सेना
Updated Fri, 21 Jan 2022 02:24 PM IST
सार
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता पूर्व सचिव परविंदर नागर ने बताया कि मनोज धामा के अधिवक्ता ने लोनी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करने, प्रचार-प्रसार और मतदान देने की अर्जी लगाई थी।
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लोनी के पूर्व चेयरमैन मनोज धामा
- फोटो : अमर उजाला (फाइल फोटो)
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विस्तार
सामूहिक दुष्कर्म के मामले में डासना जेल में बंद पूर्व नगरपालिका चेयरमैन मनोज धामा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। अदालत ने मनोज धामा की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि गंभीर आरोप में जेल में बंद आरोपी को वोट देने का भी अधिकार नहीं है तो वह चुनाव कैसे लड़ सकता है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता पूर्व सचिव परविंदर नागर ने बताया कि मनोज धामा के अधिवक्ता ने लोनी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करने, प्रचार-प्रसार और मतदान देने की अर्जी लगाई थी। वह लोनी में महिला से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में पिछले चार महीने से डासना जेल में बंद है।
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मनोज धामा की पत्नी रंजीता धामा लोनी से निर्दलीय से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रही हैं। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि अगर मनोज धामा चाहे तो सक्षम अधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं।
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