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किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष की सजा
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किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष की सजा
गाजियाबाद। किशोरी से बहला-फुसलाकर दुष्कर्म के दोषी को पाक्सो कोर्ट ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के विशेष न्यायाधीश हर्षवर्धन ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मुकदमे के विचारण के दौरान किशोरी अपने बयान से मुकर गई थी। अभियोजन पक्ष ने बहस के दौरान साक्ष्यों के आधार दुष्कर्म की घटना को साबित कर दिया था।
पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि मुरादनगर थाने में एक व्यक्ति ने नौ मई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। व्यक्ति ने बताया था कि रात 11 बजे पड़ोसी जितेंद्र उर्फ छोटू उनकी 15 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर कहीं ले गया। सुबह सोकर उठे तो बेटी घर पर नहीं थी। ढूढ़ने पर छोटू की उम्र के लड़कों ने बताया कि उनकी बेटी को साथ ले गया है। 18 दिन बाद राजनगर चौराहे पर लड़की के साथ छोटू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में नौ गवाह और 11 साक्ष्य पुलिस ने अदालत में पेश किया था। इसी के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया।
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गाजियाबाद। किशोरी से बहला-फुसलाकर दुष्कर्म के दोषी को पाक्सो कोर्ट ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के विशेष न्यायाधीश हर्षवर्धन ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मुकदमे के विचारण के दौरान किशोरी अपने बयान से मुकर गई थी। अभियोजन पक्ष ने बहस के दौरान साक्ष्यों के आधार दुष्कर्म की घटना को साबित कर दिया था।
पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि मुरादनगर थाने में एक व्यक्ति ने नौ मई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। व्यक्ति ने बताया था कि रात 11 बजे पड़ोसी जितेंद्र उर्फ छोटू उनकी 15 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर कहीं ले गया। सुबह सोकर उठे तो बेटी घर पर नहीं थी। ढूढ़ने पर छोटू की उम्र के लड़कों ने बताया कि उनकी बेटी को साथ ले गया है। 18 दिन बाद राजनगर चौराहे पर लड़की के साथ छोटू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में नौ गवाह और 11 साक्ष्य पुलिस ने अदालत में पेश किया था। इसी के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया।
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